अब क्रिप्टोकरेंसी भी होगी जब्त, नए इनकम टैक्स बिल से मिलेगा अफसरों को अधिकार
New Income Tax Bill 2025 संसद में पेश हो चुका है. इसमें क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल एसेट्स को लेकर सरकार का रुख सख्त होता दिख रहा है. अब क्रिप्टो को अघोषित संपत्ति में गिना जाएगा, और इसकी रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी.
Income Tax Bill 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल, 2025 पेश कर दिया है. यह नया बिल मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 को बदलने के लिए लाया गया है, ताकि टैक्स नियमों को आम जनता के लिए सरल और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके. बदलने से मतलब भाषा को सरल करना है. इसमें कोई बहुत बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. लेकिन क्रिप्टो को लेकर
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बिल में वर्चुअल डिजिटल एसेट (Virtual Digital Assets या VDA) की परिभाषा को विस्तार दिया गया है, क्रिप्टोकरेंसी पर भी बड़ा अपडेट आ सकता है.
नए इनकम टैक्स बिल में वर्चुअल डिजिटल एसेट की परिभाषा में “कोई भी क्रिप्टो एसेट” शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ये डिजिटल रूप से सुरक्षित क्रिप्टोग्राफिक लेजर पर आधारित होते हैं. मतलब इसे ट्रैक करना असंभव हो जाता है.
क्या होती है वर्चुअल डिजिटल एसेट?
वर्चुअल डिजिटल एसेट वो संपत्ति या वो चीजें होती हैं जो डिजिटाइज्ड हो, जिसे डिजिटली ट्रेड किया जा सकता हो, डिजिटल ट्रांसफर या पेमेंट किया जा सकता हो. जैसे क्रिप्टो. क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल एसेट है, इसे आप छू नहीं सकते लेकिन डिजिटली ट्रेड या ट्रांसफर कर सकते हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब वर्चुअल डिजिटल एसेट को टैक्स उद्देश्यों के लिए “अघोषित आय” माना जा सकता है. ये तब भी हो सकता है जब कोई सरकारी एजेंसी सर्च और सीजर कर रही हो. इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई बिना बताए गए क्रिप्टो एसेट्स, बिटकॉन, Ethereum, NFT आदि मिलते हैं, तो इसे भी अघोषित संपत्ति में गिना जाएगा, जैसे कि पहले से मौजूद नकद, सोना, ज्वेलरी और बुलियन को गिना जाता है. जैसे डिजिटल गोल्ड.
हालांकि, इनकम टैक्स बिल, 2025 में वर्चुअल डिजिटल एसेट पर टैक्स दर को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है.
माना जा रहा है कि सरकार का उद्देश्य यूटिलिटी टोकन, सिक्योरिटी टोकन और क्रिप्टो डेरिवेटिव्स जैसे डिजिटल एसेट्स को कवर इसलिए किया जा रहा है ताकि इसे रेगुलेट किया जा सके या क्रिप्टो गतिविधियों को ट्रैक किया जा सके.