06 Dec 2024
Shashank Srivastava
आज के समय में आधार कार्ड एक अहम दस्तावेज बनकर उभर रहा है. किसी भी तरह के काम में आधार कार्ड को दस्तावेज के तौर पर स्वीकार किया जाता है.
लेकिन कई बार लोगों को अपने आधार कार्ड पर छपे नाम को बदलने की जरूरत पड़ती है. आमतौर पर ये महिलाओं को शादी के बाद करनी पड़ती है.
इसके लिए UIDAI की ओर से आपको आधार को अपडेट करने का मौका दिया जाता है. लेकिन इस अपडेट को लेकर भी एक तय सीमा होती है.
UIDAI के मुताबिक आधार कार्ड होल्डर्स अपने नाम को अधिकतम 2 बार ही बदल सकता है.
वहीं जेंडर और डेट ऑफ बर्थ (DOB) जैसी जानकारियों को केवल एक बार ही बदला जाता है. हालांकि एड्रेस को को बदलने की कोई सीमा नहीं है.
शादी के बाद तमाम महिलाएं अपना सरनेम बदल लिया करती हैं. ऐसी स्थिति में उन्हें नाम को बदलने की जरूरत पड़ती रहती है.
इसके लिए कार्ड होल्डर को आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा. कार्यकारी अधिकारी को अपना आधार नंबर बताना होगा.
उसके बाद आधार नामांकन फॉर्म भरवाया जाएगा. उसे भरने के बाद जरूरी दस्तावेज को उसमें अटैच कर दें. फॉर्म और सभी डॉक्यूमेंट को कार्यकारी अधिकारी प्रमाणित करेगा.
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्यकारी अधिकारी एक रसीद देता है जिसमें रसीद नंबर लिखा हुआ होता है. इसकी मदद से कार्ड होल्डर रिक्वेस्ट के स्टेटस को ट्रैक कर सकता है.