21 April 2025
Pratik Waghmare
अगर आपका सामान अंग्रेजी या हिंदी में साफ-साफ नाम और पता के बिना है, तो रेलवे उसे नहीं लेगा. सामान अगर सही तरीके से पैक नहीं किया गया है, तो उसे तभी लिया जाएगा जब भेजने वाला एक फॉर्म में यह बात लिखकर देगा. ट्रेन में यात्रा करने वाले व्यक्ति को अपना लगेज ट्रेन छूटने से कम से कम 30 मिनट पहले बुक कराना चाहिए.
अगर पैकेज का वजन 100 किलो से ज्यादा है या उसका आकार 1m x 1m x 0.7m से ज्यादा है, तो उस पर 'bulky surcharge' लगेगा. 10% से ज्यादा माप अगर पार कर गया हो लेकिन वजन 100 किलो से कम हो, तो उसे bulky नहीं माना जाएगा. bulky सामान पर सामान्य किराए से दुगना शुल्क लिया जाएगा.
अलग चार्ज
विस्फोटक, ज्वलनशील वस्तुएं, एसिड, गैस सिलेंडर, मृत मुर्गियां, और जंगली शिकार जैसे आइटम्स को ट्रेन में नहीं ले जाया जा सकता. ऐसे आइटम्स की बुकिंग और यात्रा में मनाही है.
नहीं चलेगा ये सामान
ट्रंक, सूटकेस या बॉक्स जिनका साइज 100x60x25 सेमी तक हो, उन्हें यात्री अपने साथ डिब्बे में ले जा सकते हैं. अगर यह साइज पार हो जाए, तो सामान ब्रेक वैन में जाएगा. AC-3 और AC चेयर कार में सिर्फ 55x45x22.5 सेमी साइज तक का सामान ले जाने की अनुमति है.
यात्री के लिए नियम
हर क्लास के लिए फ्री लगेज की सीमा तय है. जैसे AC फर्स्ट क्लास में 70 किलो, AC 2-टियर में 50 किलो, AC3 में 40 किलो, स्लीपर में 40 किलो, सैकेंड क्लास में 35 किलो. इसके अलावा एक 'मार्जिनल अलाउंस' भी होता है. इस सीमा से ज्यादा वजन पर चार्ज देना होता है और लिमिट से ऊपर लगेज ब्रेक वैन में भेजना जरूरी होता है.
फ्री सामान
अगर बिना टिकट या अधूरा बुक किया हुआ सामान पकड़ा गया और वो फ्री सीमा से ज्यादा है, तो 6 गुना चार्ज लगेगा. अगर मार्जिनल अलाउंस के अंदर है, तो 1.5 गुना चार्ज लिया जाएगा. ऐसा सामान भी 50 न्यूनतम चार्ज के साथ पकड़ा जा सकता है.
पेनाल्टी
डॉग्स को ब्रेक वैन या फर्स्ट क्लास में ले जा सकते हैं, पर इसके लिए चार्ज पहले से देना होगा. अंधजन को अपने साथ डॉग्ज फर्स्ट क्लास में ले जाने की छूट मिलती है. डॉग्स को चेन और कॉलर के साथ ले जाना जरूरी है. कुछ क्लासेस (जैसे AC चेयर, स्लीपर) में डॉग्स की अनुमति नहीं है. अगर बिना बुकिंग डॉग पकड़ा गया, तो 6 गुना चार्ज लगेगा.
Pet ले जाने का नियम
चोरी या लूट की स्थिति में TTE, गार्ड या GRP से FIR फॉर्म लेकर भर सकते हैं और स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी. अगर बुक किया हुआ सामान नुकसान या गायब हो जाए और आपने पहले उसकी वैल्यू डिक्लेयर नहीं की थी, तो मुआवजा 100/किलो तक ही मिलेगा. अगर आपने वैल्यू डिक्लेयर की हो और अतिरिक्त चार्ज दिया हो, तो वही वैल्यू तक का क्लेम मिलेगा.
सामान चोरी
ब्रेक वैन में कोई भी निजी या व्यापारिक सामान बिना लिमिट बुक कराया जा सकता है. न्यूनतम लगेज चार्ज 30 है. स्कूटर, साइकिल आदि को फ्री अलाउंस में नहीं गिना जाता, इन्हें अलग से बुक करना पड़ता है. विशेष आइटम्स जैसे मोटरसाइकिल, ट्राइसाइकिल, रिक्शा आदि के लिए अलग रेट तय है.
ब्रेक वैन