30 Sep 2024
Soma Roy
1 अक्टूबर यानी मंगलवार से टैक्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव होगा, इसके तहत आधार से संबंधित नियमों को भी बदला जाएगा.
नए बदलाव के तहत अब आधार एनरोलमेंट नंबर की जगह आधार नंबर डालना होगा. इससे आधार से लिंक सर्विसेज में तेजी आएगी.
सरकार लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और किराये के भुगतान समेत कई सेवाओं पर टीडीएस को घटाएगी. टीडीएस को 5 से घटाकर 2 फीसदी किया जाएगा.
सेक्शन 194F के तहत लगने वाले 20 फीसदी टीडीएस को भी खत्म कर दिया जाएगा.
जो लोग फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं उन्हें सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स चुकाना होगा, जो 0.02 फीसदी होगा.
ऑप्शन में ट्रेडिंग करने वालों को 0.1 फीसदी की दर से टैक्स चुकाना होगा.
1 अक्टूबर से कंपनी के शेयर बायबैक करने पर निवेशक से टैक्स वसूला जाएगा, अभी तक इसका भुगतान बायबैक करने वाली कंपनी को करना पड़ता था.
1 अक्टूबर से विवाद से विश्वास योजना दोबारा लागू की जाएगी, इससे टैक्स विवाद का जल्दी निपटारा होगा.