02 Nov 2025
VIVEK SINGH
31 दिसंबर 2025 तक आधार पैन लिंक करना जरूरी है. समय सीमा चूकने पर 1 जनवरी 2026 से आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा जिससे आईटीआर फाइलिंग में समस्या आएगी और रिफंड भी रुक जाएगा.
जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2025 या उससे पहले पैन मिला है उन्हें आधार से लिंक करना होगा. इसके अलावा आधार एनरोलमेंट आईडी का उपयोग कर पैन लेने वालों को भी दोबारा लिंकिंग करनी होगी.
अगर आधार पैन लिंक नहीं किया तो आईटीआर फाइल या वेरिफाई नहीं होगा. रिफंड रोक दिया जाएगा. फॉर्म 26AS में TDS TCS क्रेडिट नहीं दिखेगा और TDS ऊंची दर पर काटा जा सकता है.
आधिकारिक आयकर ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं. Link Aadhaar पर क्लिक करें. पैन आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करें. ओटीपी वेरिफाई करें. अगर पैन इनऑपरेटिव है तो पहले 1000 रुपये फीस जमा करनी होगी.
जो लोग देर से लिंकिंग करते हैं उनका पैन पहले से इनऑपरेटिव दिख सकता है. ऐसी स्थिति में लिंकिंग के लिए 1000 रुपये का भुगतान करना होता है.
लिंकिंग पूरी होने के बाद Quick Links में Link Aadhaar Status पर क्लिक करें. यहां आप पैन और आधार की लिंकिंग स्थिति देख सकते हैं. स्टेटस दिखने में समय लग सकता है इसलिए कुछ देर बाद दोबारा भी जांच कर सकते हैं.
लिंकिंग तभी सफल होती है जब आधार और पैन दोनों में नाम जन्मतिथि और मोबाइल नंबर बिल्कुल एक जैसे हों. छोटी सी गलती भी प्रक्रिया रोक सकती है इसलिए पहले दोनों दस्तावेज अच्छी तरह जांच लें.
अंतिम तिथि पर वेबसाइट धीमी हो सकती है और ओटीपी देरी से मिल सकता है. इसलिए आखिरी दिन का इंतजार न करें. लिंकिंग पूरी होने पर एक स्क्रीनशॉट सुरक्षित रख लें.