30 May 2025
VIVEK SINGH
गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) जरूरी है. यह वाहन की पहचान का सबूत होता है और पुलिस के सामने दिखाना अनिवार्य होता है. RC के बिना वाहन चलाना कानूनन अपराध है.
अगर आपकी बाइक या कार की RC खो गई हो या चोरी हो गई हो तो घबराएं नहीं. आप डुप्लीकेट RC बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में घर से ही आसानी से पूरा काम हो जाता है.
RC खोने या चोरी होने पर क्या करें?
डुप्लीकेट RC के लिए आवेदन से पहले आपको पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करानी होगी. यह शिकायत RC खोने या चोरी होने की होती है. आवेदन के समय FIR की कॉपी अनिवार्य होती है.
पुलिस शिकायत करना जरूरी
डुप्लीकेट RC के लिए FIR की कॉपी, फॉर्म 26, एड्रेस प्रूफ, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और इंश्योरेंस की कॉपी की जरूरत होती है. ये दस्तावेज अपलोड कर आवेदन करना होता है.
जरूरी दस्तावेज क्या हैं?
[https://pmjay.gov.in](https://pmjay.gov.in) वेबसाइट पर जाकर “Am I Eligible” पर क्लिक करें, मोबाइल नंबर डालें, OTP से लॉगिन करें और पात्रता चेक कर आगे की प्रक्रिया पूरी करें.
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अपनी गाड़ी के चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करें, फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें. सही जानकारी भरने पर ही आपका आवेदन सफल होगा.
डुप्लीकेट RC के लिए जानकारी भरें
फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन फीस का भुगतान करें. भुगतान के बाद एक रिसिप्ट जेनरेट होगी, जिसका नंबर स्टेटस चेक करने के लिए काम आएगा.
फीस का भुगतान करें
डुप्लीकेट RC बनने के बाद आप इसे अपने नजदीकी RTO कार्यालय से कलेक्ट कर सकते हैं. ऑनलाइन स्टेटस चेक करते रहें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे.
RC कैसे प्राप्त करें?