LPG,पेंशन से लेकर टैक्स तक, 1 दिसंबर से बदल रहे ये 7 बड़े नियम

29/11/2025

Satish Vishwakarma 

इस साल दिसंबर 2025 में कई जरूरी फाइनेंशियल नियम बदलने वाले हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और महीने की प्लानिंग पर पड़ेगा. बैंकिंग, टैक्स, पेंशन और गैस सिलेंडर से जुड़े बहुत से अपडेट 30 नवंबर और 1 दिसंबर से लागू हो जाएंगे.

सबसे बड़े बदलाव

केंद्र सरकार के जिन कर्मचारियों को NPS छोड़कर Unified Pension Scheme (UPS) में जाना है, वे 30 नवंबर तक बदलाव कर सकते हैं. यह प्रक्रिया CRA पोर्टल पर ऑनलाइन या नोडल ऑफिस में फॉर्म जमा करके पूरी होती है.

NPS से UPS में शिफ्ट 

1 दिसंबर को घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडरों के नए दाम लागू होंगे. पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ था. अब सबकी नजर इस बात पर है कि घरेलू LPG महंगा होगा या सस्ता जिसका सीधा असर आपकी मासिक किचन बजट पर पड़ेगा.

LPG सिलेंडर के नए दाम

SBI 30 नवंबर के बाद अपनी mCASH सेवा (Send & Claim) को OnlineSBI और YONO Lite ऐप से हटा रहा है. बैंक ने ग्राहकों को सलाह दी है कि रकम भेजने के लिए UPI, IMPS, NEFT और RTGS का उपयोग करें. 

mCASH सर्विस

आयकर विभाग ने PAN–Aadhaar लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय की है. यह खासतौर पर उन लोगों के लिए जरूरी है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले Aadhaar Enrolment ID के आधार पर PAN बनवाया था.

 PAN–Aadhaar

अगर मूल ITR समय पर नहीं भरी गई, तो Belated ITR 31 दिसंबर तक फाइल की जा सकती है. यह वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लागू है. हालांकि देर से फाइल करने पर पेनल्टी लगेगी.

Belated ITR

CBDT के अनुसार टैक्स ऑडिट कैटेगरी के टैक्सपेयर्स अब 10 दिसंबर तक अपनी ITR जमा कर सकते हैं. इससे पहले ऑडिट रिपोर्ट की तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 नवंबर की गई थी.

ITR डेडलाइन

सरकारी पेंशनर्स को 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है. यह Digital Life Certificate (DLC) के जरिए भी बन जाता है, जिसमें सिर्फ आधार और बायोमेट्रिक की जरूरत होती है.

लाइफ सर्टिफिकेट