GST के नाम पर ठगी से कैसे बचें, पेमेंट से पहले ऐसे करें जांच

22 Dec 2025

VIVEK SINGH

  कस्टमर रहें सतर्क

जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं तो बिल में GST जरूर जोड़ा जाता है. लेकिन हर बार यह पैसा सरकार तक पहुंचे यह जरूरी नहीं. इसलिए ग्राहक के तौर पर आपको सतर्क रहना चाहिए और GST नंबर की सही जांच करनी चाहिए.

कई दुकानदार GST के नाम पर अतिरिक्त पैसे ले लेते हैं लेकिन गलत या फर्जी GST नंबर लिखते हैं. ऐसे में टैक्स सरकार को नहीं जाता और ग्राहक को पता भी नहीं चलता कि उसके साथ धोखा हुआ है.

  GST के नाम पर कैसे होती है ठगी

GST नंबर वेरिफाई करने से यह पता चलता है कि दुकानदार रजिस्टर्ड है या नहीं. सही GST नंबर होने पर ही आपका दिया हुआ टैक्स सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होता है और आप ठगी से बच सकते हैं.

  क्यों जरूरी है वेरिफाई करना

अगर आपने बिजनेस के लिए खरीदारी की है और गलत GST नंबर वाले बिल पर पेमेंट किया है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे. इससे सीधा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

  इनपुट टैक्स क्रेडिट का नुकसान

आप GST के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आसानी से GST नंबर चेक कर सकते हैं. सर्च टैक्सपेयर विकल्प में जाकर GSTIN या UIN डालकर दुकानदार की पूरी जानकारी देखी जा सकती है.

 GST पोर्टल से कैसे करें जांच ने

एक सही GST नंबर 15 अंकों का होता है. पहले दो अंक राज्य कोड होते हैं. अगले दस अंक पैन नंबर होते हैं. इससे आप फर्जी और गलत GST नंबर की पहचान कर सकते हैं.

  GST नंबर का सही फॉर्मेट

GST नंबर का चौदहवां अंक हमेशा Z होता है. जबकि तेरहवां अंक रजिस्ट्रेशन नंबर दर्शाता है. अगर यह फॉर्मेट सही नहीं है तो GST नंबर संदिग्ध हो सकता है.

  GST नंबर में Z का महत्व

अगर आपको GST से जुड़ी धोखाधड़ी का शक हो तो तुरंत शिकायत करें. आप सीबीआईसी मित्र हेल्पडेस्क या संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं. समय पर शिकायत करने से नुकसान से बचाव संभव है.

  शिकायत कैसे करें