06 May 2025
VIVEK SINGH
रेलवे ने 1 मई 2025 से लगेज नियमों में बदलाव किए हैं. अब कोच के हिसाब से यात्रियों को सामान की लिमिट फॉलो करनी होगी. लिमिट से ज्यादा सामान पर जुर्माना लगेगा.
यात्रा के दौरान अधिक सामान ले जाने से यात्रियों को असुविधा होती है. रेलवे ने नियम बदलकर सफर को अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित बनाने की कोशिश की है.
क्यों बदले गए ये नियम?
अलग-अलग कोबरा प्रजातियां अलग-अलग इलाकों को पसंद करती हैं. किंग कोबरा पश्चिमी घाट के घने जंगलों, जैसे कर्नाटक के अगुम्बे में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं.
अब कितने किलो सामान ले जा सकते हैं?
AC फर्स्ट क्लास के यात्री अब अधिकतम 70 किलो तक का सामान अपने साथ ले जा सकते हैं. यह सबसे ज्यादा सामान ले जाने की अनुमति है किसी भी कोच में.
AC फर्स्ट क्लास की लिमिट
इन दोनों कोच के यात्रियों को 50 किलो तक का सामान ले जाने की अनुमति है. यह लिमिट बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के लागू होती है.
AC 2-टियर और फर्स्ट क्लास
इन कैटेगरी में यात्रा करने वालों को 40 किलो तक का सामान ले जाने की अनुमति है. इससे ज्यादा होने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा.
AC 3-टियर, चेयर कार और स्लीपर
जनरल कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए लगेज लिमिट 35 किलो है. यह सामान टिकट के साथ फ्री में ले जाया जा सकता है.
जनरल (अनरिजर्व) कोच की लिमिट
अगर सामान तय लिमिट से ज्यादा है तो पहले से ब्रेक वैन में बुकिंग करवा लें. ऐसा नहीं करने पर रेलवे भारी जुर्माना लगा सकता है और सामान जब्त भी कर सकता है.
जुर्माने से कैसे बचें?