29 Nov 2025
VIVEK SINGH
यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है. 1 अप्रैल 2025 से लागू UPS में रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन मिलती है.
NPS में अब तक शामिल सभी कर्मचारी UPS के लिए पात्र हैं. 10 साल या उससे अधिक सेवा के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारी UPS के लाभ उठा सकते हैं. 20 साल की सर्विस के बाद VRS लेने पर भी पेंशन का लाभ मिलेगा.
UPS में एश्योर्ड फैमिली पेंशन का लाभ मिलता है. कर्मचारी की मौत पर उसकी पेंशन का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा. 10 साल से कम सेवा वाले कर्मचारी को भी न्यूनतम 10 हजार रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी.
20 साल या उससे अधिक सेवा के बाद VRS लेने वाले कर्मचारी अनुपातिक आधार पर पेंशन के हकदार होंगे. फुल एश्योर्ड पेमेंट केवल 25 साल की सर्विस पूरी होने पर मिलेगा. VRS के बाद मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन तुरंत शुरू होगी.
UPS के तहत पेंशन की बकाया राशि पर सरकार ब्याज भी देगी. पहले से रिटायर कर्मचारी UPS चुनते हैं तो PPF रेट के अनुसार एरियर्स का ब्याज मिलेगा. यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी को पूरी वित्तीय सुरक्षा मिले.
UPS में पेंशन रिटायरमेंट के पहले 12 महीने के औसत बेसिक वेतन का 50% तय होती है. इसका उद्देश्य कर्मचारियों को पर्याप्त मासिक आय और स्थिर वित्तीय सुरक्षा देना है.
UPS में कर्मचारी बेसिक सैलरी का योगदान 10% करेंगे, जबकि सरकार 18.5% योगदान करेगी. यह पहले 14% था. इस कदम से पहले साल 6250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा, लेकिन कर्मचारियों को मजबूत पेंशन मिलेगी.
UPS के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना आसान है. eNPS पोर्टल पर जाकर NPS से UPS माइग्रेशन ऑप्शन चुनें, PRAN और जन्मतिथि दर्ज करें, OTP वेरिफिकेशन के बाद ई-साइन करें.