31 May 2025
VIVEK SINGH
ऑटोवाले या दुकानों से अक्सर खराब नोट मिलते हैं. कई बार ATM से भी डैमेज नोट निकलते हैं, जिन्हें देखकर लोग परेशान हो जाते हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक आपको कटे-फटे नोट बैंक में जाकर एक्सचेंज करने का अधिकार देता है. इसके लिए किसी फॉर्म की जरूरत नहीं होती है.
RBI देता है नोट बदलने का अधिकार
RBI की रिपोर्ट के अनुसार, हर साल लगभग 15000 टन कटे-फटे नोट या ब्रिकेट्स बनते हैं जिनका पहले जला कर या जमीन में दबा कर निपटान किया जाता था.
हर साल 15000 टन नोट बर्बाद होते हैं
RBI ने तय किया है कि इन बेकार नोटों का इस्तेमाल अब पार्टिकल बोर्ड (लकड़ी जैसे बोर्ड) बनाने में किया जाएगा. इससे पर्यावरण पर असर कम होगा.
अब रिसाइकल होंगे पुराने नोट
RBI ने पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े एक संस्थान को स्टडी के लिए नियुक्त किया था. उसी संस्था ने सुझाव दिया कि इन नोटों से मजबूत बोर्ड बन सकते हैं.
कहां से मिला RBI को ये आइडिया?
सरकारी, प्राइवेट बैंक और करेंसी चेस्ट ब्रांच में कटे-फटे नोट एक्सचेंज किए जा सकते हैं. RBI ऑफिस से भी नोट बदले जा सकते हैं.
कहां बदल सकते हैं डैमेज नोट?
अगर ATM से कटा-फटा नोट निकले तो उसी बैंक की ब्रांच में जाकर बिना किसी झंझट के आप इसे एक्सचेंज कर सकते हैं.
ATM से निकले डैमेज नोट का क्या करें?
सामान्य रूप से नोट बदलने पर कोई फीस नहीं लगती है. लेकिन बड़ी संख्या में नोट बदलने पर कुछ बैंकों द्वारा चार्ज लिया जा सकता है.
क्या नोट बदलने पर कोई चार्ज लगता है?