14 May 2025
VIVEK SINGH
2024 में देशभर में 1.8 लाख लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई. इनमें से 66% मौतें 18 से 34 साल के युवाओं की थीं. इलाज में देरी के कारण कई जानें चली जाती हैं.
7 जनवरी 2025 को नितिन गडकरी ने स्कीम लॉन्च की, जिसके तहत रोड एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को लिस्टेड हॉस्पिटल में 1.5 लाख तक फ्री इलाज मिलेगा. पेमेंट की जिम्मेदारी NHAI निभाएगा.
सरकार ने लॉन्च की कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम
यह योजना पहले चंडीगढ़ में शुरू की गई थी, जिसके सफल ट्रायल के बाद इसे राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लागू किया गया है.
पायलट प्रोजेक्ट से हुई थी शुरुआत
एक्सीडेंट के बाद घायल को लिस्टेड हॉस्पिटल में भर्ती करवाना होगा और 24 घंटे के भीतर पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी. वहीं डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके स्कीम का लाभ लिया जा सकता है.
कैसे मिलेगा स्कीम का फायदा
हॉस्पिटल एडमिशन से लेकर इमरजेंसी सर्विस, सर्जरी, टेस्ट (CT स्कैन, MRI), दवाइयां और कंसल्टेशन सब फ्री होगा. जरूरत पड़ने पर फिजियोथेरेपी भी बिना चार्ज के मिलेगी.
क्या-क्या मिलेगा फ्री में इलाज के तहत
अगर इलाज की लागत 1.5 लाख से अधिक होती है, तो अतिरिक्त खर्च मरीज या उसके परिजन को देना होगा. रेफर करने पर भी आगे का एडमिशन तय करवाना होगा.
डेढ़ लाख से ज्यादा खर्च तो क्या होगा?
अगर घायल की इलाज के दौरान मौत हो जाती है, तो परिजनों को ₹2 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी. खासतौर पर हिट एंड रन मामलों में यह सहायता लागू होगी.
इलाज के दौरान मौत पर मिलेगा मुआवजा
सरकार की इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए किसी भी तरह का कार्ड या पूर्व पंजीकरण की जरूरत नहीं है. एक्सीडेंट के बाद सीधे लिस्टेड हॉस्पिटल ले जाकर प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.
स्कीम के लिए कोई कार्ड या रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं