गलती से अकाउंट में आए पैसे? अब क्या होगा,जानें नियम 

28 Nov 2025

 VIVEK SINGH

  ट्रांसफर हुआ पैसा किसका हक

गलती से अकाउंट में आए पैसे आपकी संपत्ति नहीं माने जाते. RBI नियम के अनुसार पैसा उसी व्यक्ति का होता है जिसने भेजा हो. 

अकाउंट नंबर गलत टाइप होना, IFSC एरर या बैंक की तकनीकी गलती से यह स्थिति बनती है. कई मामलों में unknown अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं जिसे wrongful credit कहा जाता है.

 कैसे होती है गलत ट्रांसफर की गलती

सबसे पहले अपने बैंक को कॉल, ईमेल या ब्रांच जाकर शिकायत दें. ट्रांजैक्शन की तारीख, समय, अकाउंट नंबर और जिस अकाउंट में पैसा गया उसकी डिटेल देना जरूरी है. वही बैंक इस केस को सुलझाएगा.

  गलती से पैसे भेज दिए तो तुरंत यह करें

अगर रिसीवर पैसा लौटाने को तैयार है तो बैंक ट्रांजैक्शन रिवर्स कर सकता है. लेकिन अगर वह मना कर दे तो कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है और रिकवरी कोर्ट के आदेश से होगी.

 अकाउंट में पैसा गया तो क्या होगा

अगर आपने पैसे खर्च कर दिए तो यह अपराध माना जाता है. BNS की धारा 406 के तहत 1 से 3 साल जेल हो सकती है. जुर्माना या दोनों सजाएं भी लागू हो सकती हैं.

  गलती से आए पैसे खर्च किए तो क्या सजा

रिसीवर पैसा वापस न करे तो आप सिविल कोर्ट में रिकवरी सूट दाखिल कर सकते हैं. कोर्ट उसकी संपत्ति अटैच कर कर रिकवरी करवा सकता है. समय केस और रकम पर निर्भर करता है.

  खर्च कर दिए पैसे भी वापस मिल सकते हैं

इनवैलिड अकाउंट में ट्रांसफर होने पर पैसा अपने आप वापस लौट आता है. लेकिन किसी एक्टिव अकाउंट में गया तो बैंक बिना रिसीवर की अनुमति पैसा नहीं लौटा सकता.

  अकाउंट बंद हो तो क्या होता है

अकाउंट नंबर भेजने से पहले दो बार चेक करें. जल्दबाजी से बचें. पहले 1 रुपये ट्रांसफर कर अकाउंट कन्फर्म करें. बार बार पेमेंट के लिए बेनीफिशियरी एड करें ताकि गलती की सम्भावना कम हो.

  इन बातों का रखें ध्यान