04/08/2025
Satish Vishwakarma
GST काउंसिल की 56वीं बैठक में अब तक का सबसे बड़ा टैक्स सुधार किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी को दो मुख्य दरों में समेटने का ऐलान किया. इन बदलावों से कई सामान महंगे हो जाएंगे.
GST 2.0 के तहत 12 फीसदी और 28 फीसदी की दरें खत्म कर दी गई हैं. अब केवल दो स्टैंडर्ड रेट 5 फीसदी और 18 फीसदी होंगे. लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स के लिए 40 फीसदी का नया स्लैब पेश किया गया है.
नया GST ढांचा
पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, मीठे ड्रिंक्स और कैफीनयुक्त पेय अब 40 फीसदी टैक्स स्लैब में आएंगे. इन प्रोडक्ट्स की कीमतें पहले से ज्यादा होंगी.
लग्जरी और सिन गुड्स महंगे
350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलें, लग्जरी कारें, यॉट और प्राइवेट विमान अब 40 फीसदी टैक्स स्लैब में होंगे. रेसिंग कारों और बड़े इंजन वाली हाइब्रिड गाड़ियों पर भी ज्यादा टैक्स लगेगा.
वाहन और एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स
तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब थोक कीमत की बजाय खुदरा कीमत पर टैक्स लगेगा. सिगार, सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू आधारित उत्पादों पर 40 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा.
तंबाकू प्रोडक्ट्स पर बड़ा टैक्स
अगरबत्ती, धूप, लोबान जैसे गंधयुक्त प्रोडक्ट्स पर 12 की जगह 18 फीसदी टैक्स लगेगा. रिवॉल्वर और पिस्तौल पर भी 28 की जगह 40 फीसदी टैक्स लगेगा.
धूप-अगरबत्ती और रिवॉल्वर भी महंगे
बायोडीजल पर टैक्स 12 से बढ़कर 18 फीसदी हुआ. क्राफ्ट पेपर और पेपरबोर्ड पर भी अब 18 फीसदी टैक्स लगेगा. इसके अलावा मेन्था ऑयल, पेपरमिंट और अन्य एसेंशियल ऑयल्स महंगे होंगे.
बायोडीजल, क्राफ्ट पेपर और पेपरबोर्ड