07/09/2025
Satish Vishwakarma
आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है. बस कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में जरूरी है कि आप कोई गलती न करें.
कई लोग ITR-2 की जगह ITR-1 या इसके उलट फॉर्म भर देते हैं. ऐसे में सही फॉर्म चुनना बेहद जरूरी है वरना रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है.
गलत ITR फॉर्म चुनना
कई टैक्सपेयर्स विदेशी संपत्ति (Foreign Assets) का खुलासा नहीं करते. बता दें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी जांच करता है, इसलिए विदेशी संपत्ति जरूर डिस्क्लोज करें.
विदेशी संपत्ति छिपाना
अगर आपने साल में दो या ज्यादा कंपनियों में काम किया है तो आपके पास एक से ज्यादा Form 16 होंगे. ऐसे में सभी नियोक्ताओं की आय को जोड़कर ही ITR भरें.
इनकम न जोड़ना
कई लोग मानते हैं कि ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट या पेंशन जैसी इनकम बताने की जरूरत नहीं है. लेकिन इसे जरूर दिखाएं और फिर संबंधित सेक्शन में छूट का दावा करें.
Exempt इनकम न बताना
Annual Information Statement और TIS (Taxpayer Information Summary) में दर्ज जानकारी को बिना चेक किए इस्तेमाल करना भी गलत है. हमेशा क्रॉस-चेक करके ही डेटा डालें.
AIS/TIS डेटा बिना वेरिफाई किए इस्तेमाल करना
ITR भरना केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड का अहम हिस्सा है. सही फॉर्म चुनें, पूरी इनकम और संपत्ति की जानकारी दें और डेटा वेरिफाई करना न भूलें.
ध्यान दें