सैलरी वालों के लिए 4 जरूरी टिप्स, बच सकते हैं पेनल्टी से!

23 August 2025

Satish Vishwakarma 

वित्त वर्ष 2024-25 (FY 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है. टैक्सपेयर्स के पास अब बहुत कम समय बचा है. आयकर विभाग ने ITR-1 से लेकर ITR-6 तक सभी फॉर्म्स के लिए एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है.

ITR फाइलिंग

ऐसे में यह ज़रूरी है कि सैलरी पाने वाले लोग सही फॉर्म चुनें, अपनी इनकम को सही रिपोर्ट करें और गलती से टैक्स की गड़बड़ी से बचें. आइए जानते हैं 4 अहम बातें जो आपको ITR फाइल करते समय ध्यान में रखनी चाहिए.

ध्यान रखें

ITR फाइल करते समय सबसे पहले यह तय करें कि आपको पुराना टैक्स रेजीम चुनना है या नया टैक्स रेजीम.

सही टैक्स रेजीम चुनें

अगर आपके पास ज्यादा डिडक्शन (जैसे HRA, LIC, PF आदि) का लाभ है, तो पुराना रेजीम फायदेमंद हो सकता है. ITR भरने से पहले टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि सही रेजीम का चुनाव हो सके.

कौन सा रेजीम चुनें

कई टैक्सपेयर्स अपनी इनकम को सही तरीके से रिपोर्ट नहीं करते, खासकर जब बात निवेश या कैपिटल गेन की हो. अगर आप अभी भी पुराने रेट पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यह बड़ी गलती होगी और नोटिस आ सकता है.

इनकम को गलत या कम रिपोर्ट न करें

अगर आपके पास विदेशी निवेश, शेयर या ESOPs (Employee Stock Ownership Plans) जैसी सुविधाएं हैं, तो उन्हें सही फॉर्म में रिपोर्ट करना ज़रूरी है.

विदेशी संपत्ति की सही रिपोर्टिंग करें

टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अपनी टैक्स स्थिति को प्रभावित करने वाली सभी जानकारियां सही-सही दें. अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो आपको ITR-4 फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए. अगर आपके पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज हैं,

सभी महत्वपूर्ण जानकारियां छुपाएं नहीं

हमेशा सही टैक्स रेजीम चुनें और कैलकुलेटर का उपयोग करें. नई दरों के हिसाब से कैपिटल गेन सही रिपोर्ट करें. विदेशी संपत्ति को सही शेड्यूल में दर्ज करें. सभी निवेश और डायरेक्टरशिप जैसी जानकारी पारदर्शी तरीके से दें.

क्या करें