24 June, 2025
Kumar Saket
12 जून, 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेकऑफ करने के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटना का शिकार हो गया था. इस दर्दनाक हादसे में विमान में सवार लोगों सहित 272 लोगों की मृत्यु हो गई.
हादसे में मरने वाले यात्रियों समेत सभी 272 लोगों के परिजन इन 5 तरीकों से इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं.
एयर इंडिया, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 के तहत अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के परिवारों को करीब 1.33 करोड़ रुपये तक मुआवजा देती है. यह मुआवजा बिना गलती साबित किए भी मिलता है, और मृत यात्री के नाम पर दावा किया जा सकता है.
Air India Compensation
अगर मृतक ने व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी ली थी, तो उनके नॉमिनी को बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित राशि का मुआवजा मिलता है. यह जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा या यात्रा बीमा के रूप में हो सकता है. दावा पॉलिसी और दस्तावेज के आधार पर तय होता है.
मृतक यात्री के पास कोई जीवन बीमा पॉलिसी होने पर, उनके परिजन बीमा कंपनी से क्लेम कर सकते हैं. LIC या प्राइवेट कंपनियां आवश्यक दस्तावेजों और मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर लाभार्थियों को बीमा राशि प्रदान करती हैं.
कई यात्री फ्लाइट बुकिंग के समय यात्रा बीमा लेते हैं. दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में, यह बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित राशि परिजनों को दी जाती है. यह मुआवजा यात्रा टिकट पर आधारित पॉलिसी कवर के अनुसार तय किया जाता है.
कुछ बैंक डेबिट/क्रेडिट कार्ड पर दुर्घटना बीमा कवर देते हैं. यदि मृत यात्री का कार्ड इस सुविधा के अंतर्गत था, तो उनके परिवार कार्ड जारीकर्ता बैंक या बीमा कंपनी से दावा कर सकते हैं. यह कवर 10 लाख रुपये या उससे अधिक का हो सकता है.