02 July 2025
VIVEK SINGH
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया जारी है और इसकी अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तय की गई है. रिटर्न भरने से टैक्स देनदारी और रिफंड की स्थिति स्पष्ट होती है.
अगर आप सैलरीड हैं और किराए के घर में रहते हैं, तो आप हाउस रेंट अलाउंस (HRA) क्लेम करके टैक्स बचा सकते हैं. यह सैलरी का हिस्सा होता है और टैक्स छूट दिलाता है.
आप HRA का लाभ केवल ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत ही ले सकते हैं. न्यू टैक्स रिजीम में इस पर कोई छूट नहीं मिलती. ओल्ड सिस्टम में कई टैक्स डिडक्शन मिलते हैं.
HRA की गणना आपकी बेसिक सैलरी, रेंट की राशि और शहर के आधार पर होती है. मेट्रो में 50% और नॉन-मेट्रो में 40% बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन होती है.
अगर आप माता-पिता या किसी रिश्तेदार के घर रहते हैं और रेंट देते हैं, तो HRA क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए रेंट एग्रीमेंट और रेंट रिसीट जरूरी होती है.
अगर आपका मासिक किराया 3000 रुपये से कम है यानी सालाना 36000 रुपये से कम, तो रेंट रिसीट के बिना भी HRA क्लेम किया जा सकता है. इससे ऊपर के किराये पर प्रूफ देना जरूरी है.
सालाना एक लाख से ज्यादा किराया देने पर रेंट रिसीट, बैंक स्टेटमेंट, UPI हिस्ट्री और मकान मालिक का पैन नंबर देना होता है. इसके बिना क्लेम रिजेक्ट हो सकता है.
न्यू टैक्स रिजीम में होम लोन का ब्याज तभी छूट योग्य होता है जब प्रॉपर्टी किराये पर दी गई हो. सेल्फ-ओक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर छूट नहीं मिलती, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मान्य है.