24 July 2025
VIVEK SINGH
आधार कार्ड में नाम या सरनेम में बदलाव की अनुमति जीवन में सिर्फ 2 बार मिलती है. शादी के बाद महिलाएं नाम बदल सकती हैं, लेकिन ये बदलाव भी केवल दो बार किया जा सकता है.
UIDAI के नियमों के अनुसार, आधार कार्ड पर जन्मतिथि यानी Date of Birth को जीवन में केवल एक बार ही अपडेट किया जा सकता है. बार-बार बदलाव की अनुमति नहीं होती.
जन्मतिथि में सिर्फ एक बार बदलाव
अगर कोई व्यक्ति अपना Gender बदलना चाहता है तो उसे भी केवल एक बार ही अनुमति दी जाती है. इसके बाद फिर से अपडेट करने के लिए विशेष अनुमति लेनी होती है.
जेंडर में भी एक बार अपडेट की अनुमति
मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. अच्छी बात यह है कि आप अपनी जरूरत के अनुसार कई बार मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं. इस पर कोई सीमा नहीं है.
मोबाइल नंबर बार-बार बदला जा सकता है
अगर आप नौकरी या अन्य वजहों से शहर बदलते हैं तो आप जितनी बार चाहें, उतनी बार अपने पते को आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं. UIDAI ने इस पर कोई लिमिट नहीं लगाई है.
एड्रेस अपडेट पर कोई लिमिट नहीं
नाम, जन्मतिथि, जेंडर और एड्रेस को ऑनलाइन बदला जा सकता है. लेकिन मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक डिटेल्स जैसे फोटो, फिंगरप्रिंट आदि के लिए ऑफलाइन सेंटर पर जाना होगा.
ऑनलाइन और ऑफलाइन अपडेट में अंतर
अगर आपको लिमिट से ज्यादा बार नाम, DOB या जेंडर बदलना है तो आपको UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय को अपील करनी होगी और ठोस वजह और डॉक्यूमेंट देने होंगे.
लिमिट से ज्यादा अपडेट करना है तो क्या करें?
बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 100 रुपये और डेमोग्राफिक जानकारी के अपडेट के लिए 50 रुपये चार्ज देना होगा.
अपडेट के लिए चार्ज कितना देना होगा?