ज्यादा टैक्स छूट चाहिए तो ELSS में करें निवेश, 1 साल में होगा इतना फायदा

23 August 2025

VIVEK SINGH

इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम यानी ELSS म्यूचुअल फंड है. यह टैक्स बचाने और वेल्थ क्रिएशन के लिए बनाया गया है. बीते एक साल में कुछ ELSS फंड ने 59% तक का शानदार रिटर्न दिया है.

ELSS क्या है

SEBI नियमों के अनुसार, ELSS का कम से कम 80% हिस्सा शेयरों में लगाया जाता है. बाकी का पैसा अन्य एसेट्स में निवेश होता है, जिससे पोर्टफोलियो में संतुलन बना रहता है.

80 प्रतिशत हिस्सा शेयर में

ELSS का लॉक-इन पीरियड केवल 3 साल होता है. यह FD के 5 साल और PPF के 15 साल की तुलना में कम है. 3 साल बाद निवेशक आंशिक विड्रॉल या एक्सटेंड कर सकते हैं.

सिर्फ 3 साल का लॉक इन

ELSS में निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है. साथ ही, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी निवेशकों को टैक्स का लाभ मिलता है.

टैक्स में मिलती है छूट

ELSS से होने वाले 1.25 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता. इससे ज्यादा पर केवल 12.5% LTCG टैक्स देना होता है, जो अन्य टैक्स स्लैब से कम है.

LTCG टैक्स का फायदा

ELSS स्कीम EEE कैटेगरी में आती है. इसका मतलब है कि इसमें निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी की पूरी रकम टैक्स फ्री होती है. यही कारण है कि यह सबसे लोकप्रिय टैक्स सेविंग ऑप्शन है.

EEE कैटेगरी का लाभ

ELSS में निवेश 500 रुपये से शुरू किया जा सकता है. छोटी-छोटी रकम से नियमित निवेश करके लंबी अवधि में एक बड़ी रकम बनाई जा सकती है, जो फाइनेंशियल गोल पूरे करने में मदद करती है.

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