Foreign Currency कितनी रख सकते हैं, जानें FEMA नियम

16/02/2026

VIVEK SINGH

FEMA 1999 भारत में विदेशी मुद्रा के इस्तेमाल और लेनदेन को नियंत्रित करता है. इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा प्रबंधन को व्यवस्थित रखना और बाहरी व्यापार को सुगम बनाना है. सभी नियम इसी कानून के तहत तय किए गए हैं.

 Foreign Currency  

कोई भी भारतीय व्यक्ति अधिकतम 2000 अमेरिकी डॉलर या उसके बराबर विदेशी मुद्रा अनिश्चित समय तक अपने पास रख सकता है. यह सीमा व्यक्तिगत होल्डिंग के लिए है और इससे अधिक रखने पर नियम लागू होते हैं.

घर पर कितनी रख सकते हैं

अगर आप 5000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा विदेशी मुद्रा लाते हैं या रखते हैं, तो 180 दिनों के भीतर अधिकृत डीलर को इसकी जानकारी और प्रूफ देना जरूरी है. नियम का पालन न करने पर कार्रवाई हो सकती है.

5000 डॉलर से ज्यादा पर नियम

भारत में रहकर विदेशी कंपनी से कमाई करने पर इनकम टैक्स देना अनिवार्य है. Income Tax Act 1961 के तहत विदेशी आय की जानकारी ITR में देनी होती है और लागू दरों के अनुसार टैक्स चुकाना होता है.

विदेश से कमाई पर टैक्स

भारत से अमेरिका यात्रा करते समय अधिकतम 3000 अमेरिकी डॉलर नकद ले जा सकते हैं. इससे ज्यादा राशि चेक, फॉरेक्स कार्ड या बैंक ट्रांसफर से ले जानी होती है. ब्रिटेन यात्रा में 25000 रुपये भारतीय मुद्रा ले जाने की अनुमति है.

विदेश यात्रा में कितना कैश ले जा सकते हैं

तय सीमा से ज्यादा कैश या सोना बिना घोषणा के लाने पर FEMA के तहत कड़ी कार्रवाई हो सकती है. इसमें भारी जुर्माना और एक साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है.

ज्यादा विदेशी मुद्रा पर सजा

अगर विदेशी मुद्रा FEMA सीमा के अंदर है तो Schedule FA में दिखाने की जरूरत नहीं है. लेकिन सालाना आय 1 करोड़ रुपये से ज्यादा होने पर Schedule AL में कैश इन हैंड के रूप में जानकारी देनी होती है.

ITR में डिटेल कब जरूरी

विदेश यात्रा और ऑनलाइन ग्लोबल काम के दौर में विदेशी मुद्रा रखना आम हो गया है. लेकिन तय सीमा और टैक्स नियमों की जानकारी न होने पर कानूनी झंझट हो सकता है. इसलिए पहले नियम समझें, फिर करें इस्तेमाल.

नियम जानना क्यों जरूरी