लॉकर से गहने गायब तो कितना मिलेगा मुआवजा? समझिए पूरा नियम

22/02/2026

Kumar Saket

हम अपने सोने-चांदी के गहने, जरूरी दस्तावेज और कीमती सामान सुरक्षित रखने के लिए बैंक लॉकर का सहारा लेते हैं. हमें लगता है कि बैंक में रखा सामान पूरी तरह सुरक्षित है. लेकिन अगर लॉकर से गहने गायब हो जाएं तो क्या बैंक जिम्मेदार होगा? क्या पूरा नुकसान भरपाई मिलेगा या इसकी कोई सीमा तय है?

Bank Locker

हम अपने कीमती गहने, सोना और जरूरी दस्तावेज बैंक लॉकर में सुरक्षित रखने के लिए रखते हैं. लेकिन अगर लॉकर से गहने गायब हो जाएं तो क्या होगा? क्या बैंक जिम्मेदार होगा और कितना मुआवजा मिलेगा?

क्या बैंक लॉकर में रखा सोना पूरी तरह सुरक्षित है?

Reserve Bank of India के नियमों के अनुसार, बैंक यह नहीं कह सकता कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है. अगर लॉकर में नुकसान आग, चोरी, डकैती, बिल्डिंग गिरने या बैंक कर्मचारी की धोखाधड़ी से होता है, तो बैंक को मुआवजा देना होगा.

RBI के नियम क्या कहते हैं?

RBI के अनुसार बैंक की जिम्मेदारी लॉकर के सालाना किराये के 100 गुना तक ही है. उदाहरण के लिए अगर आपका लॉकर किराया ₹7,000 सालाना है, तो अधिकतम मुआवजा ₹7 लाख ही मिलेगा चाहे गहनों की कीमत करोड़ों में क्यों न हो.

कितना मिलेगा मुआवजा?

अगर नुकसान भूकंप, बाढ़, आंधी, बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदा (Act of God) से होता है, तो बैंक मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है. हालांकि, बैंक को लॉकर और परिसर की सुरक्षा के लिए जरूरी सावधानी बरतनी होती है.

प्राकृतिक आपदा में क्या होगा?

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