22 सितंबर से GST 2.0 लागू, जानें क्या होगा सस्ता, क्या महंगा

21/09/2025

Satish Vishwakarma

22 सितंबर से भारत में नया टैक्स सिस्टम लागू हो गया है. पहले 5%, 12%, 18% और 28% वाले 4 GST स्लैब थे. अब केवल दो ही स्लैब रहेंगे 5% और 18%. सरकार का कहना है कि इससे टैक्स सिस्टम आसान होगा और लोगों को राहत मिलेगी.

GST 2.0 की शुरुआत

GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में यह बड़ा फैसला लिया गया. आम सामान जैसे खाने-पीने की चीजें, डेली यूज प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स अब 5% और 18% टैक्स पर मिलेंगे. जबकि तंबाकू, पान मसाला और लग्जरी कारों पर 40 फीसदी का स्पेशल टैक्स लगेगा. 

क्या बदला GST में?

नई दरों से कई चीजें सस्ती हो जाएगी. जैसे – साबुन, शैंपू, घी और पनीर. इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे TV और AC पर अब 28% की बजाय 18% टैक्स लगेगा. 33 जरूरी दवाइयां और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की दवाइयों पर GST पूरी तरह हटा दिया गया है. छोटी कारें और 350cc तक की बाइक्स भी अब सस्ती होंगी.

सस्ते होंगे ये सामान

पुराने स्टॉक की पैकिंग पर भले ही ज्यादा MRP लिखा हो, लेकिन दुकानदार को नए टैक्स रेट के हिसाब से ही सामान बेचना होगा. खासकर दवाओं में कंपनियों को प्राइस लिस्ट अपडेट कर सरकार और रिटेलर्स को देना होगा. इसका मतलब है कि आपको पुराना पैकेट भी नए सस्ते रेट पर मिलेगा.

MRP का क्या होगा?

अब इंश्योरेंस प्रीमियम पर कोई GST नहीं लगेगा. पहले 18% टैक्स लगता था, जिससे प्रीमियम महंगा हो जाता था. उदाहरण के लिए, 50,000 रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस पर पहले 59,000 चुकाने पड़ते थे. अब वही पॉलिसी सिर्फ 50,000 में मिलेगी.

हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर राहत

सरकार ने लग्जरी और हानिकारक प्रोडक्ट्स पर नया 40% टैक्स लागू किया है. इसमें तंबाकू, पान मसाला और गुटखा जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं. बड़ी कारें, 1200cc से ज्यादा पेट्रोल और 1500cc से ज्यादा डीजल इंजन वाली गाड़ियां तथा 350cc से बड़ी बाइक्स भी इसमें आएंगी.

क्या होगा महंगा?

होटल रूम और सर्विसेज पर भी बदलाव हुआ है. 1000 से 7500 रुपए वाले होटल रूम पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है. मतलब 5000 रुपए का कमरा अब 5600 की बजाय 5250 रुपए में मिलेगा.

होटल और फ्लाइट बुकिंग पर असर