7/03/2026
Kumar Saket
भारत में होली का त्योहार रंगों से भरा होता है. इस दिन पूरे सभी खुशी-खुशी होली खेलते हुए एक-दूसरे पर रंग डालते हैं. लेकिन कई बार जेब में रखे नोटों पर भी रंग लग जाता है. फिर सवाल उठता है कि क्या ऐसे रंग लगे नोट दुकान में चल पाएंगे? या दुकानदार इन्हें लेने से मना कर सकता है? क्या बैंक में बदलवाना पड़ता है?
होली का त्योहार हर साल रंगों और खुशियों के साथ मनाया जाता है. इस बीच कई बार ऐसा होता है कि जेब में रखे नोटों पर भी रंग लग जाता है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या रंग लगा हुआ नोट बाजार में चल पाएगा या नहीं. इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम साफ बताते हैं कि सिर्फ रंग लग जाने से नोट अमान्य नहीं होता.
क्या कहते हैं RBI के नियम?
यदि किसी नोट पर होली का रंग लग जाता है, तो वो नोट सामान्य रूप से ही यूज किया जा सकता है. यानी दुकानदार या कोई भी व्यक्ति उसे लेने से मना नहीं कर सकता. नोट पर थोड़ा बहुत रंग लग जाने से उसकी वैधता खत्म नहीं होती.
क्या पैसे बेकार हो जाते हैं?
अगर नोट पर बहुत ज्यादा रंग लग गया हो और उसकी पहचान जैसे नंबर, महत्त्वपूर्ण निशान या सिक्योरिटी फीचर साफ दिखाई नहीं दे रहे हों, तो उसे इस्तेमाल करने में दिक्कत हो सकती है. ऐसी स्थिति में लोग अपने नजदीकी बैंक में जाकर उस नोट को बदलवा सकते हैं.
क्या करें आप?
RBI के नियमों के अनुसार बैंक खराब या गंदे नोटों को बदलने की सुविधा देता है और इसके लिए ग्राहक से कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाता. बैंक ऐसे नोट लेने से मना नहीं कर सकते.
क्या कहता है नियम?
होली के दौरान कई बार नोट पानी से भी भीग जाते हैं. ऐसे में सबसे पहले नोट को ठीक से सुखा लेना चाहिए. अगर नोट सही हालत में है तो वह आसानी से चल सकता है. लेकिन अगर नोट ज्यादा खराब हो गया हो, तो उसे बैंक में बदलवाया जा सकता है.
भीगे नोट का क्या करें?