इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स छूट कैसे पाएं? जानिए 80TTA और 80TTB का फायदा

14/09/2025

Satish Vishwakarma

15 सितंबर 2025 है ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है.  इस बार Interest Income पर छूट लेना न भूलें.

ITR Filing

बचत बैंक या फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज पर Income Tax Act की 2 धारा छूट देती हैं.

इंटरेस्ट इनकम पर Tax Relief

60 साल से कम उम्र वाले टैक्सपेयर Savings Account से मिलने वाले Interest पर 10,000 रुपये तक छूट ले सकते हैं. 

सेक्शन 80TTA क्या है?

ये छूट सिर्फ Savings Account Interest पर है. Fixed Deposit, RD या Bonds पर लागू नहीं होती. 

80TTA की लिमिटेशन

सीनियर सिटिजन यानी 60 साल या उससे ज्यादा उम्र वालों को Interest Income पर 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है. 

Section 80TTB क्या है?

ये छूट Savings Account, Fixed Deposit और Recurring Deposit तीनों पर मिलती है. 

80TTB का फायदा कहां?

ITR फाइल करते समय Income from Other Sources में Interest Income दिखाएं और फिर 80TTA या 80TTB में डिडक्सन क्लेम करें. 

कैसे करें Claim?

ये छूट केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है. न्यू टैक्स रिजीम  में इंटरेस्ट इनकम पर छूट नहीं है.

सही Regime चुनें