टैक्सपेयर ध्यान दें, बदलने वाले है इनकम टैक्स के नियम

10/02/2026

 VIVEK SINGH

नए सिस्टम में टैक्सपेयर्स को पहले से भरा हुआ ITR फॉर्म मिलेगा, जिसमें आय, खर्च और निवेश की जानकारी पहले से दर्ज होगी. अगर डाटा सही होगा, तो सिर्फ एक क्लिक में रिटर्न फाइल किया जा सकेगा.

आसान होगी रिटर्न फाइलिंग

यह नई व्यवस्था वित्त वर्ष 2026 27 की आय पर लागू होगी, यानी 2027 में भरे जाने वाले इनकम टैक्स रिटर्न में इसका इस्तेमाल किया जाएगा. सरकार का मकसद टैक्स फाइलिंग को तेज और सरल बनाना है.

  नई ITR व्यवस्था

नए ITR फॉर्म में क्रिप्टो होल्डिंग की जानकारी देना अनिवार्य होगा. इनकम टैक्स विभाग क्रिप्टो एक्सचेंज से डाटा जुटाएगा, जिससे डिजिटल एसेट से होने वाली कमाई पर टैक्स चोरी रोकी जा सके.

जानकारी देना होगा जरूरी

अब बैंक में रोज कैश जमा करने पर PAN देना जरूरी नहीं होगा. नए नियम के अनुसार पूरे वित्त वर्ष में दस लाख रुपये से ज्यादा नकद जमा करने पर ही PAN देना अनिवार्य किया जाएगा.

  कैश जमा पर PAN नियमों में ढील

अब पांच लाख रुपये से ज्यादा कीमत की कार खरीदने पर ही PAN देना जरूरी होगा. इससे सस्ती कार खरीदने वाले लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि अभी किसी भी कीमत की कार पर PAN देना पड़ता है.

  बदलेगा PAN नियम

प्रॉपर्टी खरीद, बिक्री या गिफ्ट में PAN की सीमा बढ़ाकर बीस लाख रुपये की जा रही है. वहीं, होटल, रेस्टोरेंट या बैंक्वेट में एक लाख रुपये से ज्यादा के बिल पर ही PAN देना होगा.

  प्रॉपर्टी और होटल बिल में मिलेगी छूट

नए नियमों के तहत छोटी गाड़ी के लिए हर महीने आठ हजार और बड़ी गाड़ी के लिए दस हजार रुपये तक के मोटर भत्ते को टैक्स से बाहर रखा जाएगा. इससे नौकरीपेशा लोगों को फायदा मिलेगा.

  मोटर भत्ते पर टैक्स में राहत

हाउस रेंट अलाउंस के लिए हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद को मेट्रो शहरों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा. इससे इन शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को ज्यादा टैक्स छूट मिलेगी.

  HRA में नए शहर होंगे शामिल