16/09/2025
VIVEK SINGH
इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, बर्थडे, शादी, एनिवर्सरी जैसे मौकों पर मिले गिफ्ट्स को "Income From Other Sources" माना जाता है. इन्हें आपकी ग्रॉस इनकम में जोड़ा जाता है और टैक्स आपके टैक्स स्लैब के अनुसार तय होता है.
अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपको कुल 50 हजार रुपये से ज्यादा वैल्यू के गिफ्ट्स मिले हैं, तो उस पर टैक्स देना जरूरी है. यह टैक्स किसी एक गिफ्ट पर नहीं बल्कि पूरे साल में मिले सभी गिफ्ट्स पर लगता है.
50 हजार से ज्यादा गिफ्ट पर टैक्स
शादी के अवसर पर दूल्हा-दुल्हन को मिले गिफ्ट्स टैक्स फ्री होते हैं. गिफ्ट की वैल्यू पर कोई लिमिट नहीं होती. हालांकि, जो गिफ्ट देने वाला है, उसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में गिफ्ट की राशि और उसका सोर्स दिखाना जरूरी है.
शादी के दौरान मिले गिफ्ट टैक्स फ्री
शादी में दूल्हा-दुल्हन को मिले गिफ्ट टैक्स फ्री हैं, लेकिन उनके माता-पिता को मिले गिफ्ट्स टैक्सेबल होते हैं. उदाहरण के लिए अगर माता-पिता को एक लाख रुपये का गिफ्ट मिला है, तो उसे इनकम टैक्स के तहत दिखाना होगा.
माता-पिता को मिले गिफ्ट पर टैक्स
पति, मायके या ससुराल से शादी के बाद महिला को मिली गोल्ड जूलरी पर टैक्स नहीं लगता. लेकिन सेकेंडरी रिश्तेदारों से 50 हजार से ज्यादा कीमत की जूलरी मिलने पर टैक्स देना पड़ता है. भारतीय कानून में सोना रखने की लिमिट तय है.
गोल्ड जूलरी पर टैक्स नियम
शादी में मिले कैश गिफ्ट टैक्स फ्री रहते हैं. लेकिन बर्थडे या एनिवर्सरी पर कैश गिफ्ट टैक्सेबल होता है. IT एक्ट के सेक्शन 269ST के तहत, 2 लाख या उससे अधिक कैश गिफ्ट पर पेनाल्टी लग सकती है अगर वो बैंकिंग चैनल से न मिले.
कैश गिफ्ट पर इनकम टैक्स
50 हजार रुपये से ज्यादा वैल्यू वाली प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, शेयर, पेंटिंग्स या अन्य महंगे गिफ्ट्स इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं. टैक्स की कैलकुलेशन स्टांप ड्यूटी वैल्यू या गिफ्ट की वास्तविक कीमत के आधार पर की जाती है.
प्रॉपर्टी और महंगे गिफ्ट्स पर टैक्स
अगर ऑफिस से एक फाइनेंशियल ईयर में 5,000 रुपये तक का गिफ्ट मिला है तो उस पर टैक्स नहीं लगता. लेकिन अगर गिफ्ट की वैल्यू 5,000 रुपये से ज्यादा हुई, तो अतिरिक्त राशि को सैलरी इनकम में गिनकर टैक्स लगाया जाएगा.
ऑफिस से मिले गिफ्ट्स पर नियम