31July 2025
VIVEK SINGH
10 में से 6 लोग ITR में Capital Gain की एंट्री गलत कर देते हैं. इससे टैक्स नोटिस आ सकता है. आपको सही कैटेगरी में STCG या LTCG की जानकारी भरनी चाहिए.
अगर आपको Capital Gain हुआ है, तो ITR-2 फॉर्म भरें. ITR-1 सिर्फ तब भरें जब LTCG ₹1.25 लाख से कम हो और आपकी इनकम सैलरी या पेंशन से हो.
गलत ITR फॉर्म का चुनाव
इंडेक्सेशन के जरिए महंगाई को एडजस्ट करके टैक्स बचाया जा सकता है. ये बेनिफिट अब सिर्फ 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी पर ही मिलता है.
इंडेक्सेशन बेनिफिट को नजरअंदाज करना
अब LTCG पर 12.5% टैक्स लगता है और ₹1.25 लाख तक छूट है. STCG पर फ्लैट 20% टैक्स देना होता है, भले ही मुनाफा ₹100 ही क्यों न हो.
नए टैक्स रेट को नजरअंदाज करना
अगर आपने शहरी क्षेत्र की खेती की जमीन बेची है, तो उस पर भी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. टैक्स से छूट सिर्फ ग्रामीण कृषि भूमि के लिए है.
शहरी कृषि भूमि बेचने पर टैक्स भूल जाना
प्रॉपर्टी बेचते समय ब्रोकरेज, लीगल फीस जैसे खर्चों को कैपिटल गेन से घटाएं. इससे नेट गेन कम होगा और टैक्स की रकम घटेगी.
खर्चों को घटाकर टैक्स न बचाना
अगर मुनाफा हुआ है, तो 6 महीने के अंदर सरकारी बॉन्ड में निवेश करके 50 लाख रुपये तक का टैक्स बचाया जा सकता है. इसे सेक्शन 54EC के तहत छूट मिलती है.
बॉन्ड में निवेश का फायदा न लेना
सेक्शन 54GB के तहत स्टार्टअप में निवेश कर सकते हैं. इसके अलावा, Capital Gain को 3 साल तक Capital Gains Account Scheme में रखकर बाद में घर खरीदने पर भी टैक्स छूट मिलती है.
स्टार्टअप या नए घर में निवेश न करना