15 July 2025
VIVEK SINGH
ITR फाइल करने की अंतिम तारीख अब 15 सितंबर है. अगर तय समय पर रिटर्न नहीं भरा गया तो ब्याज, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म 16, 26AS, बैंक स्टेटमेंट, पैन, आधार, TDS और कैपिटल गेन जैसे सभी दस्तावेज तैयार रखें ताकि कोई गलती न हो.
ITR फाइलिंग से पहले रखें ये डॉक्यूमेंट तैयार
अपनी इनकम के स्रोत के आधार पर सही ITR फॉर्म चुनें. गलत फॉर्म भरने पर रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है और दोबारा फाइल करना पड़ेगा.
सही ITR फॉर्म का चुनाव जरूरी
टैक्स क्लेम करने से पहले 26AS में दी गई जानकारी को फॉर्म 16 से मिलाएं. इससे गलत टैक्स कैलकुलेशन से बचा जा सकता है.
फॉर्म 26AS से करें टैक्स मिलान
हर तरह की इनकम जैसे बैंक ब्याज, रेंट आदि की सही जानकारी दें. किसी भी जानकारी को छुपाना गंभीर अपराध माना जाएगा.
छुपाएं नहीं अपनी पूरी इनकम
ITR फॉर्म में अपने सभी बैंक खातों की जानकारी देना जरूरी है. कई बार लोग सिर्फ एक ही खाता दर्ज करते हैं जो कि गलती है.
सभी बैंक खातों की जानकारी दें
ITR भरने के बाद उसे ई-वेरिफाई जरूर करें. जब तक रिटर्न वेरिफाई नहीं होगा, तब तक प्रोसेस पूरा नहीं माना जाएगा.
रिटर्न भरने के बाद करें ई-वेरिफिकेशन
गलत इनकम डिटेल देने या छुपाने पर 6 महीने से 7 साल तक की जेल हो सकती है. साथ ही टैक्स का 200% जुर्माना और 12% ब्याज देना होगा.
गलती हुई तो हो सकती है जेल