29/09/2025
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है. यह स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की तरह मार्केट-लिंक्ड है, यानी इसमें पैसा बाजार से जुड़ा होता है और समय के साथ आपकी रकम बढ़ सकती है. इसके अलावा UPS में टैक्स बचत के कई फायदे भी मिलते हैं.
जब कर्मचारी रिटायर होते हैं, तो उन्हें हर छह महीने पर किए गए योगदान (Basic Pay + DA का 10%) का लंप सम पेमेंट मिलता है. अच्छी बात यह है कि यह लंप सम पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है. आयकर अधिनियम की धारा 10(12AB) के तहत यह छूट दी जाती है.
रिटायरमेंट पर टैक्स-फ्री लंप सम
UPS में रिटायरमेंट के समय आपके पास जमा हुए कॉर्पस में से 60 फीसदी तक का हिस्सा आप निकाल सकते हैं. खास बात यह है कि यह निकासी पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है. यह छूट आयकर की धारा 10(12AA) के तहत दी जाती है.
60 फीसदी कॉर्पस पर टैक्स छूट
कर्मचारी द्वारा UPS में डाला गया पैसा (Basic Pay + DA का 10% तक) आयकर की छूट के दायरे में आता है. इसे आप अपनी टैक्सेबल इनकम से घटा सकते हैं. यह फायदा आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1) के तहत मिलता है.
कर्मचारी के योगदान पर टैक्स कटौती
अगर कोई सब्सक्राइबर अपनी जमा राशि में से 25% तक निकालना चाहता है, तो वह निकासी भी टैक्स-फ्री होती है. यह सुविधा धारा 10(128) के तहत दी जाती है.
आंशिक निकासी पर छूट
जब रिटायरमेंट पर आपकी पर्सनल रकम को पूल कॉर्पस में ट्रांसफर किया जाता है, तो उसे इनकम नहीं माना जाता. इसलिए इस पर कोई टैक्स नहीं लगता. यह छूट आयकर की धारा 80CCD(6) के तहत मिलती है.
पूल कॉर्पस ट्रांसफर पर टैक्स नहीं