4 August 2025
VIVEK SINGH
कंपनी अगर आपकी बेसिक सैलरी का 14 प्रतिशत तक NPS में डालती है तो यह पूरी रकम टैक्स फ्री होती है. इससे ना सिर्फ टैक्स बचेगा, बल्कि रिटायरमेंट सेविंग भी मजबूत होगी.
टैक्स बचाने का एक तरीका यह भी है कि आप अपनी बचत को बिना आय वाले पेरेंट्स के नाम निवेश करें. इससे परिवार की कुल टैक्स देनदारी कम होगी. सही डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है.
माता-पिता के नाम पर करें निवेश
FD पर हर साल टैक्स लगता है, जबकि Arbitrage फंड में सिर्फ रिडेम्प्शन के समय टैक्स लगता है. गेंस हार्वेस्टिंग जैसी तकनीक से 1.25 लाख तक का कैपिटल गेन टैक्स फ्री हो सकता है.
FD की जगह Arbitrage फंड चुनें
अगर आप फ्रीलांसर या कंसल्टेंट हैं, तो सेक्शन 44ADA के तहत सिर्फ 50% इनकम पर टैक्स देना होता है. 20 लाख की कमाई पर सिर्फ 10 लाख टैक्सेबल होगा. यह प्रोफेशनल्स के लिए फायदेमंद है.
44ADA का फायदा लें फ्रीलांसर बनकर
यदि आपने घर किराए पर दिया है और उस पर लोन ले रखा है, तो ब्याज की कटौती ली जा सकती है. यह डिडक्शन सिर्फ रेंटल प्रॉपर्टी पर लागू होता है, खुद के लिए इस्तेमाल पर नहीं.
किराए पर दी प्रॉपर्टी से मिले राहत
New Tax Regime में ₹50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. इससे आपकी टैक्सेबल इनकम सीधे कम हो जाती है. यह सैलरीड क्लास के लिए सबसे बेसिक टैक्स बचत विकल्प है. से नेट गेन कम होगा और टैक्स की रकम घटेगी.
स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ लें
NPS और स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे विकल्प मिलाकर आप 12.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री कर सकते हैं. बस NPS और EPF का कुल योगदान 7.5 लाख से ज्यादा ना हो.
12 लाख तक टैक्स फ्री इनकम का प्लान बनाएं