सैलरी टैक्स फ्री है? फिर भी जरूर भरें ITR

29 July 2025

VIVEK SINGH

ITR भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है. अगर आप समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करते, तो आपको लेट फाइन देना पड़ सकता है और कई फायदे भी छूट सकते हैं.

15 सितंबर आखिरी तारीख

नई टैक्स रिजीम में नौकरीपेशा लोगों को 12.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री मिल रही है. इसमें 87A छूट और 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल है.

12.75 लाख तक टैक्स फ्री इनकम

अगर आपने ज्यादा टैक्स कटवा दिया है या TDS कटा है, तो उसका रिफंड लेने के लिए ITR फाइल करना जरूरी होता है. विभाग रिफंड सीधे आपके बैंक में भेजता है.

टैक्स रिफंड के लिए जरूरी है ITR

बैंक लोन लेने में ITR आपकी इनकम का प्रूफ होता है. बैंक आमतौर पर पिछले 3 सालों के ITR मांगते हैं. इससे लोन अप्रूवल में आसानी होती है.

 बैंक लोन के लिए मजबूत दस्तावेज

अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या सरकारी टेंडर लेना चाहते हैं, तो पिछले 5 साल का ITR दिखाना अनिवार्य होता है.  

बिजनेस या स्टार्टअप के लिए जरूरी

अमेरिका, कनाडा जैसे कई देश वीजा देने से पहले पिछले 3-5 साल का ITR मांगते हैं. यह आपकी इनकम का ऑथेंटिकेशन होता है जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड बताता है.

  वीजा प्रोसेस में काम आता है ITR

1 करोड़ रुपये या उससे अधिक के टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने पर कंपनियां ITR का रिकॉर्ड मांगती हैं. इससे वे तय करती हैं कि आप प्रीमियम भरने लायक हैं या नहीं.

  बीमा पॉलिसी में हाई कवर के लिए जरूरी

ITR भरने के लिए  (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) पर जाएं, PAN से लॉगिन करें, सही फॉर्म चुनें, डेटा चेक करें और आधार OTP से ई-वेरिफाई करें. बिना वेरिफिकेशन रिटर्न अधूरा माना जाएगा.

  ITR भरने और ई-वेरिफाई करने का प्रोसेस