3 August 2025
VIVEK SINGH
ओल्ड टैक्स रिजीम डिडक्शन के जरिए राहत देता है, जबकि न्यू टैक्स सिस्टम में कम स्लैब हैं लेकिन डिडक्शन नहीं मिलती.
1 अप्रैल 2024 से न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट बन गया है. सरकार का दावा है कि अब 67% टैक्सपेयर्स इसी को अपना चुके हैं.
न्यू टैक्स बना डिफॉल्ट विकल्प
ओल्ड टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन, 80C, 80D, होम लोन ब्याज जैसी कई छूटें मिलती हैं जिससे टैक्सेबल इनकम घटती है.
ओल्ड टैक्स में ज्यादा छूट
न्यू रिजीम में 14.25 लाख की टैक्सेबल इनकम पर 1.30 लाख टैक्स देना होता है. वहीं ओल्ड में डिडक्शन के बाद टैक्स मात्र 1.17 लाख होता है.
15 लाख पर कितना टैक्स कटेगा
ओल्ड रिजीम में होम लोन ब्याज पर 2 लाख और मेडिकल इंश्योरेंस पर 25-50 हजार तक टैक्स बचाया जा सकता है.
होम लोन और मेडिकल से राहत
अगर आप कोई निवेश नहीं करते तो न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है, क्योंकि ओल्ड में डिडक्शन का फायदा तभी है जब आप निवेश करें. से नेट गेन कम होगा और टैक्स की रकम घटेगी.
बिना निवेश के न्यू रिजीम बेहतर
ओल्ड टैक्स रिजीम में लगभग 5 लाख की टैक्सेबल इनकम घटाई जा सकती है जिससे टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है.
डिडक्शन से टैक्स घटता है
अगर आप EPF, PPF, ELSS, NPS जैसे विकल्पों में निवेश करते हैं तो ओल्ड टैक्स सिस्टम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है.
निवेशक के लिए ओल्ड बेहतर