16 August 2025
Satish Vishwakarma
अगर आप पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर रहे हैं तो यह थोड़ा पेचीदा लग सकता है. कई फॉर्म, अलग-अलग नियम और डॉक्यूमेंट्स देखकर अकसर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. लेकिन अगर आप कुछ बेसिक बातें ध्यान में रखेंगे तो पूरा प्रोसेस आसान और बिना झंझट के रहेगा.
सबसे पहला और जरूरी कदम है सही ITR फॉर्म का चुनाव करना. टैक्स विभाग अलग-अलग टैक्सपेयर के लिए अलग फॉर्म जारी करता है. उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ सैलरीड व्यक्ति हैं तो आमतौर पर ITR-1 भरना होता है.
सही ITR फॉर्म चुनें
ITR भरने के लिए PAN और आधार कार्ड का लिंक होना जरूरी है. अगर ये लिंक नहीं हैं तो आपकी फाइलिंग आगे नहीं बढ़ेगी. अगर लिंकिंग बाकी है तो e-filing पोर्टल पर जाकर आसानी से किया जा सकता है.
पैन और आधार लिंक
रिटर्न में केवल सैलरी दिखाना काफी नहीं है. चाहे सेविंग अकाउंट से ब्याज आया हो, फ्रीलांसिंग या पार्ट-टाइम काम से कमाई हुई हो या निवेश से फायदा मिला हो सब रिपोर्ट करना जरूरी है.
सभी इनकम दिखाना जरूरी
फाइलिंग से पहले अपने Form 26AS और Annual Information Statement (AIS) जरूर जांच लें. इनसे पता चलता है कि आपके नाम पर कितना TDS जमा हुआ है और कौन से बड़े लेन-देन दर्ज हुए हैं.
Form 26AS और AIS चेक करें
अगर आपने पुराना टैक्स रेजीम चुना है तो डिडक्शन और छूट का पूरा फायदा उठाना न भूलें. सेक्शन 80C के तहत निवेश, 80D में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और दूसरे सेक्शंस में भी कई छूट मिलती हैं.
डिडक्शन का फायदा उठाएं
अपने Form 16 (सैलरी के लिए) और Form 16A (नॉन-सैलरी इनकम के लिए) को 26AS के साथ मिलान करें. इससे यह सुनिश्चित होगा कि जो भी टैक्स आपके नाम पर जमा हुआ है, उसका पूरा क्रेडिट आपको मिल जाए.
TDS सर्टिफिकेट मिलाएं
रिटर्न भरते समय सभी सबूत अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है. लेकिन बैंक स्टेटमेंट, इंवेस्टमेंट के कागज, किराए की रसीद और मेडिकल बिल्स जरूर तैयार रखें.
डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें