अगर दुकानदार GST कटौती का फायदा न दे, तो क्या करें?

21/09/2025

Satish Vishwakarma

22 सितंबर से GST में बड़ा बदलाव आ रहा है. अब केवल दो स्लैब होंगे – 5% और 18%. इससे आम जरूरत की चीजें सस्ती हो जाएंगी. लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी जरूरत का सामान खरीद पाएंगे. पनीर, दूध, घी, साबुन, शैंपू के साथ AC और कार भी पहले से सस्ते हो जाएंगे.

होंगी कई चीजें सस्ती

अगर दुकानदार आपको GST कटौती का फायदा न दे, तो चलिए जानते हैं आप क्या कर सकते हैं. क्या आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति में आपके पास शिकायत करने के कई विकल्प मौजूद हैं?

GST कटौती का फायदा न मिलने पर क्या करें?

पुराने स्टॉक की पैकिंग पर भले ही ज्यादा MRP लिखा हो, लेकिन दुकानदार को नए टैक्स रेट के हिसाब से ही सामान बेचना होगा. खासकर दवाओं में कंपनियों को प्राइस लिस्ट अपडेट कर सरकार और रिटेलर्स को देना होगा. इसका मतलब है कि आपको पुराना पैकेट भी नए सस्ते रेट पर मिलेगा. 

MRP का क्या होगा?

अगर कोई दुकानदार प्राइस कट का फायदा ग्राहकों को नहीं देता है तो उसकी शिकायत की जा सकती है. दोषी दुकानदारों पर जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है.

दुकानदारों पर लग सकता है जुर्माना

अगर आपको दुकानदार GST रेट कटौती का लाभ नहीं देता है, तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800-11-4000 पर शिकायत कर सकते हैं.

नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन

इसके अलावा आप CBIC की GST हेल्पलाइन 1800-1200-232 पर भी कॉल कर सकते हैं. 

CBIC पर शिकायत

नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है.

इस वेबसाइट पर भी कर सकते हैं शिकायत

शिकायत दर्ज कराते समय आपको बिल की कॉपी, दुकानदार का नाम और पता देना होगा. 

ये जानकारी देनी होगी