हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो तो क्या करें

17 August 2025

Satish Vishwakarma 

हेल्थ इंश्योरेंस बाकी इंश्योरेंस पॉलिसियों की तरह ही होता है. फर्क सिर्फ इतना है कि यह हमारी सेहत से जुड़े खर्चों को कवर करता है. इसमें इलाज, अस्पताल में भर्ती, ऑपरेशन, दवाइयां, एम्बुलेंस और छोटे इलाज (डे केयर) का खर्च शामिल हो सकता है.

क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस

हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ पॉलिसी का कागज नहीं होता, बल्कि यह एक कानूनी एग्रीमेंट भी होता है. इस एग्रीमेंट के तहत पॉलिसीधारक को कुछ खास अधिकार मिलते हैं. ये अधिकार सही समय पर इलाज, सही जानकारी और उचित क्लेम की गारंटी देते हैं.

 हेल्थ इंश्योरेंस धारक के अधिकार

क्लेम रिजेक्ट होने की बड़ी वजहें अक्सर जानकारी की कमी और लापरवाही होती हैं. जैसे कि पॉलिसी में कवर न होने वाला इलाज, जरूरी कागजात समय पर न देना या कंपनी को सही जानकारी न देना. 

क्यों हो जाता है क्लेम रिजेक्ट

अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बिना सही कारण के क्लेम ठुकरा दे, तो सबसे पहले कंपनी के शिकायत विभाग यानी Grievance Cell में मामला दर्ज कराएं. 

क्लेम रिजेक्ट होने पर क्या करें

अगर कंपनी से कोई जवाब न मिले, तो आप IRDAI की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं.

कंपनी में सुनवाई न होने पर

अपने क्षेत्र के इंश्योरेंस लोकपाल के पास जाएं. अगर वहां भी समाधान न मिले तो आप कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं. 

उसके बाद 

ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों में OPD खर्च (जैसे डॉक्टर की फीस, टेस्ट और दवाएं) शामिल नहीं होते हैं. लेकिन कुछ खास पॉलिसियों या एड-ऑन में ये खर्च भी मिल सकते हैं. इसलिए पॉलिसी खरीदते समय यह जरूर जांचें कि उसमें OPD कवर है या नहीं. 

 क्या है OPD