27 अक्टूबर से बदल जाएगा रेलवे का नियम, टिकट लेते समय रखें ध्यान

रेलवे टिकट काउंटर से टिकट खरीदते समय यात्रा बीमा लेने वालों के लिए नया नियम लागू होगा. 27 अक्टूबर 2026 से बीमा प्रीमियम समेत टिकट की पूरी रकम डिजिटल माध्यम से चुकानी होगी. बीमा का प्रीमियम नकद में नहीं लिया जाएगा. ऑनलाइन टिकट पर पहले से उपलब्ध यह सुविधा अब काउंटर टिकट लेने वाले यात्रियों को भी मिलेगी.

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रेलवे टिकट काउंटर से टिकट खरीदते समय अगर आप यात्रा बीमा लेना चाहते हैं, तो 27 अक्टूबर से आपको बीमा प्रीमियम समेत टिकट की पूरी रकम डिजिटल माध्यम से चुकानी होगी. रेलवे बोर्ड ने साफ किया है कि यात्रा बीमा का प्रीमियम नकद में जमा नहीं किया जा सकेगा. बीमा लेने वाले यात्रियों को भुगतान ऑनलाइन या दूसरे डिजिटल माध्यम से करना होगा.

टिकट काउंटर पर भी मिलेगा यात्रा बीमा का विकल्प

अभी तक ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को यात्रा बीमा लेने का विकल्प मिलता था. अब यह सुविधा टिकट काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए भी शुरू की जा रही है. रेलवे बोर्ड ने 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस सुविधा को काउंटर टिकट तक बढ़ाने का फैसला किया है. इसके लिए रेलवे की टिकट बुकिंग प्रणाली में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं.

बीमा लेना है तो डिजिटल पेमेंट करना होगा

रेलवे बोर्ड के मुताबिक, अगर कोई यात्री टिकट लेते समय यात्रा बीमा का विकल्प चुनता है, तो बीमा का प्रीमियम टिकट किराये के साथ ही डिजिटल माध्यम से देना होगा. यानी अगर यात्री बीमा नहीं लेना चाहता, तो सामान्य टिकट भुगतान के नियम लागू रहेंगे. लेकिन बीमा का विकल्प चुनने पर पूरी रकम का भुगतान डिजिटल तरीके से करना जरूरी होगा.

5, 10, 20 और 25 पैसे के सिक्कों का भी मामला

अधिकारियों के मुताबिक, 5, 10, 20 और 25 पैसे के सिक्के अब कानूनी रूप से मान्य मुद्रा नहीं हैं. इसी वजह से टिकट किराये और बीमा प्रीमियम के भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से करने की व्यवस्था की जा रही है. रेलवे का कहना है कि इस बदलाव से काउंटर पर भुगतान की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी.

27 अक्टूबर से शुरू होगी सुविधा

रेलवे टिकट काउंटर पर यात्रा बीमा की सुविधा 27 अक्टूबर 2026 से शुरू की जाएगी. सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी CRIS ने इसके लिए सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव किए हैं और फिलहाल सिस्टम की टेस्टिंग चल रही है. इस पूरी व्यवस्था को लागू करने के लिए CRIS, IRCTC के साथ मिलकर काम कर रहा है. क्षेत्रीय रेलवे को भी अपने PRS टिकट काउंटर पर जरूरी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.

टिकट कैंसिल करने पर भी कटेगा प्रीमियम

अगर यात्री टिकट कैंसिल करता है, तो अन्य लागू कैंसिलेशन चार्ज के साथ यात्रा बीमा के प्रीमियम में से भी कुछ रकम काटी जाएगी. उदाहरण के तौर पर 45 पैसे के प्रीमियम में से 9 पैसे काटे जाने की जानकारी दी गई है. इसलिए टिकट काउंटर से यात्रा बीमा लेने वाले यात्रियों के लिए यह जरूरी है कि वे भुगतान से पहले बीमा का विकल्प और उससे जुड़े नियम ध्यान से समझ लें.

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