आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि सभी AI-जनित कंटेंट पर स्पष्ट लेबल लगाएं और सरकार या कोर्ट के आदेश पर ऐसे कंटेंट को 3 घंटे के भीतर हटाएं. प्लेटफॉर्म्स को अवैध और भ्रामक AI कंटेंट रोकने के लिए ऑटोमेटेड टूल्स भी लगाने होंगे और यूजर्स को हर तीन महीने में नियमों के उल्लंघन के नतीजों की जानकारी देनी होगी.