साइबर ठगी में पैसा डूब गया? अब MRM Portal से घर बैठे मांग सकते हैं रिफंड, जानिए पूरा प्रोसेस
साइबर ठगी के बढते मामलों के बीच गृह मंत्रालय ने मोबाइल रिस्टोरेशन मॉड्यूल यानी MRM Portal शुरू किया है. इस पोर्टल की मदद से साइबर अपराध के शिकार लोग घर बैठे रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए पीडित को पहले 1930 हेल्पलाइन या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करनी होगी.
Mobile Restoration Module: देश में OTP फ्रॉड, फर्जी निवेश योजना और डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे मामलों में कई लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं और फिर पैसा वापस पाने के लिए बैंकों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. अब गृह मंत्रालय ने साइबर ठगी के शिकार लोगों को राहत देने के लिए मोबाइल रिस्टोरेशन मॉड्यूल यानी MRM Portal शुरू किया है. इस पोर्टल की मदद से पीड़ित घर बैठे रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने समय रहते शिकायत दर्ज कराई हो और ठग के खाते में रकम फ्रीज कर दी गई हो.
क्या है Mobile Restoration Module
मोबाइल रिस्टोरेशन मॉड्यूल को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C ने शुरू किया है. यह नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का हिस्सा है. इसका मकसद साइबर अपराध के शिकार लोगों को उनका पैसा वापस दिलाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है. अब लोगों को रिफंड के लिए अलग-अलग कार्यालयों और बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. वे सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
किन लोगों को मिलेगा रिफंड का लाभ
रिफंड के लिए दो शर्तें पूरी होना जरूरी हैं. पहली, पीड़ित ने साइबर ठगी की शिकायत तुरंत 1930 हेल्पलाइन या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज कराई हो. दूसरी, ठग के बैंक खाते में रकम फ्रीज कर दी गई हो. यदि ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो पीडित MRM Portal के माध्यम से रिफंड का अनुरोध कर सकता है.
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रिफंड के लिए अलग- अलग नियम
यदि फ्रीज की गई रकम 50 हजार रुपये से कम है तो FIR और कोर्ट आदेश की जरूरत नहीं होगी. केवल पुलिस शिकायत के आधार पर रिफंड की प्रक्रिया पूरी हो सकती है. यदि कुल रकम 50 हजार रुपये से अधिक है लेकिन अलग-अलग खातों में बंटी हुई है और किसी एक खाते में 50 हजार रुपये से ज्यादा नहीं है, तब भी FIR और कोर्ट आदेश की जरूरत नहीं होगी. लेकिन यदि किसी एक बैंक खाते में 50 हजार रुपये से अधिक रकम फ्रीज की गई है तो रिफंड के लिए एफआईआर दर्ज कराना और कोर्ट आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा.
MRM Portal पर रिफंड के लिए आवेदन कैसे करें
- स्टेप 1
- सबसे पहले MRM Portal पर जाएं और Citizen Login विकल्प पर क्लिक करें.
- स्टेप 2
- वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करते समय इस्तेमाल किया गया था.
- स्टेप 3
- मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करके लॉगिन करें.
- स्टेप 4
- Raise Refund Request विकल्प पर जाएं और अपनी 14 अंकों वाली शिकायत आईडी दर्ज करें.
- स्टेप 5
- सिस्टम आपके फ्रीज हुए अमाउंट की जानकारी दिखाएगा. इसके बाद अपने पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी अपलोड करें.
- स्टेप 6
- अब वह बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड दर्ज करें जिसमें आप रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं.
- स्टेप 7
- यदि आपके पास कोर्ट आदेश है तो उसकी कॉपी भी अपलोड करें. 50 हजार रुपये से अधिक राशि वाले मामलों में यह जरूरी होगा.
- स्टेप 8
- घोषणा पत्र पर सहमति देने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें.
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