Tata Sons की लिस्टिंग हुई तो टाटा ग्रुप शेयरों पर क्या होगा असर?
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपर लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए एक नया नियामक ढांचा जारी किया है. इन नए नियमों के तहत, ₹1 लाख करोड़ से अधिक की एसेट साइज वाली एनबीएफसी को अब अपर लेयर में वर्गीकृत किया जाएगा. इन एसेट साइज की समीक्षा हर तीन साल में होगी, जो पहले पांच साल में होती थी. ये दिशानिर्देश 24 जून से तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं.
इन नियमों का सबसे बड़ा सरोकार टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस की लिस्टिंग से है. टाटा संस, जो एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ने 2022 में अपना सीआईसी लाइसेंस सरेंडर करने की कोशिश की थी ताकि अनिवार्य लिस्टिंग से बचा जा सके. लिस्टिंग की स्थिति में, टाटा संस को व्यापक डिस्क्लोजर और डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होती, जिससे कंपनी को काफी दिक्कतें आतीं. हालांकि, आरबीआई के इन नए नियमों से यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि टाटा संस को लिस्टिंग से छूट मिलेगी या नहीं.