रेलवे ने बदले इमरजेंसी कोटा के नियम, अब पहले देना होगा आवेदन
अगर आप ट्रेन में इमरजेंसी कोटा से टिकट लेते हैं तो अब आपके लिए जरूरी बदलाव हुआ है. रेलवे मंत्रालय ने इमरजेंसी कोटा से जुड़े नए नियम जारी किए हैं. अब आपको सफर से एक दिन पहले ही कोटा के लिए आवेदन करना होगा. अगर आपकी ट्रेन रात 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच है तो रिक्वेस्ट पिछले दिन दोपहर 12 बजे तक देनी होगी. और अगर ट्रेन दोपहर 2 बजे के बाद है तो रिक्वेस्ट शाम 4 बजे तक पहुंच जानी चाहिए. यात्रा वाले दिन भेजी गई रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी.
इमरजेंसी कोटा सरकारी अफसरों, सांसदों और विशेष लोगों के लिए रिजर्व रहता है, और अगर वे यात्रा नहीं करते तो सीट मेडिकल, इंटरव्यू या पारिवारिक कारणों से आम यात्रियों को दी जाती है.
साथ ही अब रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले बनेगा जिससे यात्री योजना पहले बना सकें. नए नियम से फर्जी एजेंटों पर भी रोक लगेगी. IRCTC पर तत्काल टिकट लेने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा. इन बदलावों से बुकिंग प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बनेगी.