कब निकालना चाहिए PF का पैसा, जानें- क्या है सही समय

पीएफ से जुड़े सभी काम ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं. अक्सर हमें छोटे-मोटे कामों के लिए एकमुश्त रकम की जरूरत होती हैं. ऐसे में हम लोन का सहारा लेते हैं. लेकिन लोन लेने पर आपको मूल रकम के साथ ब्याज भी देना पड़ता है. अगर आप भी ऐसी परिस्थितियों में लोन से बचना चाहते हैं तो ईपीएफ का विकल्प चुन सकते हैं. ईपीएफ में जमा पैसे को कुछ खास परिस्थितियों में निकाला जा सकता है. अगर आपको शादी या आगे की पढ़ाई के लिए अपने ईपीएफ से पैसे निकालने की ज़रूरत है, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा. आपको कम से कम सात साल तक ईपीएफ सदस्य होना चाहिए और आपके ईपीएफ खाते में कम से कम 1,000 रुपये होने चाहिए.

आप अपने योगदान का 50% तक निकाल सकते हैं, जिसमें ब्याज भी शामिल है. यह ध्यान रखना चाहिए कि विवाह और शिक्षा के लिए निकासी आपके जीवनकाल में केवल तीन बार ही की जा सकती है. आप अपनी शादी, अपने भाई-बहन की शादी या अपने बच्चे की शादी के लिए पैसों का उपयोग कर सकते हैं. इस बीच, शिक्षा के लिए, निकासी की अनुमति केवल आपके बेटे या बेटी की मैट्रिकुलेशन के बाद की पढ़ाई के लिए है.