EPFO की इस योजना में पुरानी PF देनदारी पर बड़ी राहत, जुर्माने में भारी कटौती का मौका, जानें पूरी डिटेल
EPFO ने VISHWAS 2026 योजना के तहत पुराने PF विवादों के निपटारे के लिए नियोक्ताओं को जुर्माने में बड़ी राहत दी है. योजना में देरी की अवधि के आधार पर जुर्माना 0.25 फीसदी से 1 फीसदी प्रति माह तय किया गया है. यह योजना 14 जून 2024 से पहले के पात्र मामलों पर लागू होगी. आवेदन से पहले बकाया ब्याज चुकाना जरूरी है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने पुरानी PF देनदारी और लंबे समय से चल रहे विवादों के निपटारे के लिए VISHWAS 2026 योजना शुरू की है. इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत पात्र नियोक्ताओं और संस्थानों को जुर्माने में बड़ी राहत मिल सकती है. योजना का लाभ लेने की आखिरी तारीख 28 दिसंबर 2026 है और इसके आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है. EPFO ने पात्र संस्थानों से तय समय के भीतर आवेदन करने की अपील की है. इस योजना से पुराने मामलों का निपटारा आसान और कम खर्चीला हो सकता है. साथ ही लंबे समय से चल रहे कानूनी विवादों को खत्म करने का भी मौका मिलेगा.
जुर्माने में कितनी मिलेगी राहत
VISHWAS 2026 योजना के तहत PF अंशदान में देरी से जुडे़ मामलों में जुर्माने की दरों को काफी कम किया गया है. 2 महीने तक की देरी पर नुकसान की राशि 0.25 फीसदी प्रति माह तय की गई है. 2 से 4 महीने तक की देरी पर यह दर 0.50 फीसदी प्रति माह होगी. 4 महीने से अधिक की देरी होने पर 1 फीसदी प्रति माह की दर लागू होगी. सामान्य स्थिति में जुर्माने की दर सालाना 37 फीसदी तक पहुंच सकती है. ऐसे में पुराने PF विवादों को निपटाने वाले नियोक्ताओं को इस योजना से बड़ी वित्तीय राहत मिल सकती है.
किन मामलों को मिलेगा योजना का लाभ
यह योजना 14 जून 2024 से पहले किए गए देरी से PF पेमेंट से जुडे़ पात्र मामलों को कवर करती है. इसमें अदालत या ट्रिब्यूनल में लंबित मामले भी शामिल हो सकते हैं. ऐसे मामले भी योजना के दायरे में हैं जिनमें जुर्माने का आदेश जारी हो चुका है लेकिन वसूली बाकी है. लंबित जुर्माना नोटिस वाले पात्र मामले भी इसके तहत निपटाए जा सकते हैं. कुछ ऐसे मामले भी शामिल किए गए हैं जिनमें पेमेंट में देरी दर्ज है लेकिन अभी तक जुर्माने का नोटिस जारी नहीं हुआ है. पात्रता के अनुसार नियोक्ता इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं.
कैसे करें आवेदन और निपटान
योजना का लाभ लेने के लिए नियोक्ता को पहले देरी से PF अंशदान पर बकाया ब्याज का भुगतान करना होगा. इसके बाद EPFO Employer Portal के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. आवेदन के बाद सिस्टम संशोधित जुर्माने की राशि की गणना करेगा. भुगतान के लिए नियोक्ता को 15 दिन का समय दिया जाएगा. जरूरत पड़ने पर मामले के आधार पर 15 दिन का अतिरिक्त समय भी मिल सकता है.
अदालत और ट्रिब्यूनल के मामलों में भी राहत
VISHWAS 2026 योजना को कई High Courts से भी समर्थन मिला है. Bombay High Court की Pune Bench ने एक नियोक्ता को योजना के तहत आवेदन करने का निर्देश दिया. Madras High Court ने नियोक्ता की निपटान की इच्छा के बाद कार्यवाही बंद कर दी. Kerala High Court ने भी 19 मामलों में नियोक्ताओं को इस योजना का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है. योजना के जरिए पात्र मामलों में लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया को खत्म करने का रास्ता मिल सकता है. इससे नियोक्ताओं का समय और कानूनी खर्च दोनों कम हो सकते हैं.
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28 दिसंबर तक पूरा करना होगा आवेदन
EPFO ने पात्र संस्थानों और नियोक्ताओं से 28 दिसंबर 2026 से पहले निपटान प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है. योजना की समय सीमा आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है. आवेदन से जुड़ी मदद के लिए EPFO के सभी 153 क्षेत्रीय कार्यालयों में VISHWAS Cell और Help Desk की व्यवस्था की गई है. योजना से पुराने PF विवादों को कम लागत पर निपटाने का अवसर मिल सकता है. इससे लंबित मामलों का बोझ कम करने और PF नियमों के पालन को बेहतर बनाने में भी मदद मिल सकती है. इसलिए पात्र नियोक्ताओं को डेडलाइन से पहले अपनी पात्रता जांचकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए.