आज से ये हुआ सस्ता और महंगा, रोजमर्रा के सामान सस्ती, लग्जरी पर 40% GST; जानिए पूरा अपडेट

12 सितंबर 2025 से देश में टैक्स प्रणाली में बड़ा बदलाव हुआ है जिसे जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है. इसमें टैक्स स्लैब्स को आसान बनाया गया है. अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब होंगे – 5% और 18%, जबकि पुरानी 12% और 28% स्लैब हटाई गई हैं. इस बदलाव से कुछ चीजों के दाम घटेंगे और कुछ खास वस्तुएं महंगी हो जाएंगी. खासतौर पर 40% टैक्स स्लैब लागू होगा उन चीजों पर जिनमें नशे वाले सामान जैसे पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट शामिल हैं, साथ ही लग्जरी कारें, बड़ी मोटरबाइकें, और कोल्ड ड्रिंक महंगे होंगे.

राज्य सरकारों की राजस्व हानि की भरपाई तक कुछ सेस जारी रहेंगे. आम जनता के लिए राहत की बात यह है कि दही, दूध, डेयरी उत्पाद, स्टेशनरी, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स और रेस्टोरेंट में खाना जैसी रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती होंगी. इस सिस्टम से टैक्स भरना ज्यादा पारदर्शी और आसान होगा.

उपभोक्ताओं और कारोबारियों को खरीदारी करते समय नई टैक्स दरों और सप्लाई डेट का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि पुराने स्टॉक पर पुराने रेट भी लागू हो सकते हैं. सरकार का मकसद टैक्स बोझ कम कर आम आदमी को फायदा पहुंचाना है.