RBI का बैंकों पर बड़ा एक्शन, गुमराह किया तो लौटाने होंगे पैसे!
भारतीय बैंकिंग सिस्टम में ग्राहकों के हितों की सुरक्षा को लेकर Reserve Bank of India ने बैंकों पर सख्त रुख अपनाया है. आरबीआई ने साफ कर दिया है कि अगर किसी बैंक या उसके प्रतिनिधि ने ग्राहकों को गुमराह करके कोई प्रोडक्ट बेचा, तो उस स्थिति में बैंकों को ग्राहकों का पैसा लौटाना ही होगा. यह कार्रवाई खास तौर पर मिस सेलिंग के मामलों को रोकने के लिए की गई है, जहां कई बार ग्राहकों को बीमा, निवेश योजना या अन्य वित्तीय प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी और सही जानकारी नहीं दी जाती. आरबीआई का मानना है कि बैंकिंग सिस्टम में भरोसा तभी बना रह सकता है, जब ग्राहक को पारदर्शी और ईमानदार जानकारी मिले.
अगर कोई ग्राहक यह साबित कर देता है कि उसे गलत जानकारी देकर कोई प्रोडक्ट बेचा गया, तो बैंक जिम्मेदारी से बच नहीं सकते. इस निर्देश का असर बैंकों की बिक्री प्रक्रिया, ट्रेनिंग सिस्टम और ग्राहक संवाद पर पड़ेगा. इस कदम से आम बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. साथ ही, बैंकों को भी अब यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मचारी और एजेंट किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी न दें.