कल से बदल जाएंगे पैसों से जुड़े ये 5 नियम, पेंशनर्स से बैंक ग्राहकों तक होगा असर; देखें पूरी डिटेल
1 नवंबर 2026 से पैसों और बैंकिंग से जुड़े 5 बड़े बदलाव लागू होंगे. सरकारी पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा. कुछ टैक्सपेयर्स के लिए ITR की समयसीमा बढ़ाई गई है. GST के कुछ नियम बदलेंगे. PNB क्रेडिट कार्ड और IndusInd Bank के चुनिंदा सेविंग अकाउंट पर नए चार्ज लागू होंगे.

नवंबर की शुरुआत के साथ ही पैसों और बैंकिंग से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं. 1 नवंबर 2026 से लागू होने वाले इन बदलावों का असर पेंशनर्स, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वालों, कारोबारियों और बैंक ग्राहकों पर पड़ेगा. इनमें पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया, कुछ टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की नई तारीख, GST के नियमों में बदलाव और PNB व IndusInd Bank के नए चार्ज शामिल हैं.
अगर आपका बैंक खाता इन बैंकों में है या आप पेंशन लेते हैं, तो इन बदलावों के बारे में जानना जरूरी है. आइए एक-एक करके समझते हैं कि 1 नवंबर से क्या बदलने जा रहा है.
1. पेंशनर्स को नवंबर में जमा करना होगा लाइफ सर्टिफिकेट
सरकारी पेंशन पाने वाले 80 साल से कम उम्र के पेंशनर्स 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक अपना सालाना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. वहीं, 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के पेंशनर्स के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से ही शुरू हो चुकी है.
पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन देने वाली बैंक शाखा में जाकर जमा कर सकते हैं. इसके अलावा Jeevan Pramaan सुविधा के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा किया जा सकता है. इसके लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध है.
वहीं, PFRDA ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के सब्सक्राइबर्स के लिए UPS Jeevan Setu Digital Life Certificate (DLC) की सुविधा भी शुरू की है. इसके तहत पात्र पेंशनर्स को 30 नवंबर तक Protean eGov App के जरिए अपना सालाना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा.
2. कुछ टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की नई तारीख
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समयसीमा में भी बदलाव किया गया है. असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ऑडिट की जरूरत वाले कुछ टैक्सपेयर्स को अब 31 अक्टूबर के बजाय 21 नवंबर 2026 तक ITR फाइल करने की छूट दी गई है. यह राहत उन पात्र कारोबारियों, प्रोफेशनल्स, फर्म और अन्य तय श्रेणी के टैक्सपेयर्स को मिलेगी, जिन्होंने 21 अक्टूबर 2026 तक अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल कर दी है.
ध्यान रहे कि यह समयसीमा सभी टैक्सपेयर्स के लिए नहीं बढ़ाई गई है. इसका फायदा केवल तय पात्रता पूरी करने वाले टैक्सपेयर्स को मिलेगा.
3. GST के कुछ नियमों में बदलाव
1 नवंबर 2026 से सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (CGST) एक्ट, 2017 के कुछ प्रावधानों में बदलाव लागू होंगे. सरकार ने इन बदलावों को अधिसूचित किया है. इन बदलावों में बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट, क्रेडिट नोट और GST रिफंड से जुड़े प्रावधान शामिल हैं.
नए नियमों के तहत बिक्री के बाद दिए जाने वाले कुछ पात्र डिस्काउंट को टैक्सेबल वैल्यू से बाहर रखने की शर्तों में बदलाव किया गया है. इसमें संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को रिवर्स करने की शर्त भी शामिल है. इसके अलावा, GST रिफंड से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं. इनमें उन कारोबारियों से जुड़े प्रावधान शामिल हैं, जिन्हें इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण रिफंड मिलता है.
4. PNB क्रेडिट कार्ड के चार्ज में बदलाव
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने Visa और RuPay क्रेडिट कार्ड के कुछ सर्विस चार्ज में बदलाव किया है. नए चार्ज 1 नवंबर 2026 से लागू होंगे.
ATM से कैश निकालने पर कितना लगेगा चार्ज?
PNB के ATM से क्रेडिट कार्ड के जरिए कैश निकालने पर निकाली गई रकम का 2.5% या 400 रुपये, जो भी ज्यादा होगा, वह चार्ज लगेगा. वहीं, दूसरे घरेलू बैंकों के ATM से कैश निकालने पर निकाली गई रकम का 2.5% या 500 रुपये, जो भी ज्यादा होगा, वह देना होगा.
लेट पेमेंट फीस में भी बदलाव
PNB ने बकाया रकम के हिसाब से लेट पेमेंट फीस में भी बदलाव किया है. पहले 1,000 रुपये तक के बकाये पर कोई चार्ज नहीं लगता था. वहीं, 10,000 रुपये से ज्यादा के बकाये पर अधिकतम 750 रुपये फीस लगती थी. 1 नवंबर से 500 रुपये तक के बकाये पर कोई लेट पेमेंट फीस नहीं लगेगी. वहीं, 50,000 रुपये से ज्यादा के बकाये पर अधिकतम चार्ज बढ़कर 1,200 रुपये हो जाएगा.
यूटिलिटी बिल भुगतान पर भी लगेगा चार्ज
PNB ने यूटिलिटी बिल भुगतान पर भी नया चार्ज लागू किया है. अगर एक बिलिंग साइकिल में कुल यूटिलिटी पेमेंट 50,000 रुपये से ज्यादा होता है, तो कुल भुगतान का 1% चार्ज लगेगा. हालांकि, यह फीस प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम 2,000 रुपये होगी. पहले इस तरह का कोई चार्ज नहीं लगता था. इसके अलावा, चेक रिटर्न और ECS/ऑटो-डेबिट फेल होने पर लगने वाले चार्ज में भी बदलाव किए गए हैं.
5. IndusInd Bank के सेविंग अकाउंट में फेल ट्रांजैक्शन पर लगेगा चार्ज
IndusInd Bank भी 1 नवंबर से कुछ सेविंग अकाउंट ग्राहकों के लिए नए चार्ज लागू करने जा रहा है. ये बदलाव Indus Delite, Indus Digi-start, Indus Online-Min Bal Required सेविंग अकाउंट रखने वाले ग्राहकों पर लागू होंगे. नए नियमों के तहत, खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने के कारण POS ट्रांजैक्शन फेल होने पर 25 रुपये का चार्ज लगेगा. इसी तरह, खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने के कारण IndusInd Bank के ATM से ट्रांजैक्शन फेल होने पर भी 25 रुपये देने होंगे.
वहीं, गैर-वित्तीय कारणों से चेक वापस होने पर प्रति चेक 50 रुपये का चार्ज लगेगा. इन सभी चार्ज पर GST अलग से देना होगा. पहले इन तीनों तरह के फेल ट्रांजैक्शन पर कोई फीस नहीं लगती थी.
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