शादी के लिए EPFO से कितना पैसा निकाल सकते हैं, क्‍या एक से ज्यादा बार भी कर सकते हैं अप्लाई?

शादी के खर्च के लिए EPFO से PF का पैसा निकाला जा सकता है. पात्र सदस्य कर्मचारी अंशदान और ब्याज का 50% तक निकाल सकते हैं. नए नियमों के तहत शादी के लिए आंशिक निकासी की सीमा बढ़ाकर पांच बार कर दी गई है.

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अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपका EPF अकाउंट है, तो शादी जैसे खर्चों के लिए भी भविष्य निधि से कुछ पैसा निकाला जा सकता है. हालांकि, इसके लिए EPFO ने कुछ शर्तें तय की हैं. खास बात यह है कि हाल में शादी के लिए EPF से आंशिक निकासी की सीमा बढ़ाई गई है. अब पात्र सदस्य शादी के लिए अधिकतम 5 बार निकासी कर सकते हैं.

शादी के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं?

EPFO के नियमों के अनुसार शादी के लिए कर्मचारी अपने कर्मचारी अंशदान (Employee Share) और उस पर मिले ब्याज का 50% तक पैसा निकाल सकता है. यह सुविधा कर्मचारी की अपनी शादी के अलावा बेटे, बेटी, भाई या बहन की शादी के लिए भी ली जा सकती है.

उदाहरण के लिए, अगर आपके EPF खाते में कर्मचारी अंशदान और ब्याज मिलाकर ₹4 लाख हैं, तो पात्रता पूरी होने पर शादी के लिए अधिकतम करीब ₹2 लाख तक निकाले जा सकते हैं.

अब कितनी बार निकाल सकते हैं पैसा?

पहले शादी और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए आंशिक निकासी की कुल सीमा 3 बार थी. लेकिन EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने अक्टूबर 2025 में नियमों में बदलाव को मंजूरी दी. इसके तहत शादी के लिए निकासी की सीमा 5 बार कर दी गई है. शिक्षा के लिए यह सीमा 10 बार की गई है.

इसका मतलब है कि पात्र सदस्य शादी के खर्च के लिए एक बार पैसा निकालने के बाद दोबारा भी आवेदन कर सकता है, बशर्ते वह निर्धारित शर्तें पूरी करता हो और खाते में पर्याप्त पात्र राशि उपलब्ध हो.

कितने साल की नौकरी जरूरी है?

नए बदलाव के तहत आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को घटाकर 12 महीने करने का फैसला किया गया है. पहले शादी के मामले में 7 साल की PF सदस्यता की शर्त थी. EPFO ने इस बदलाव का उद्देश्य सदस्यों को जरूरत के समय अपने PF का सीमित हिस्सा आसानी से उपलब्ध कराना बताया है.

आवेदन करते समय इन बातों का रखें ध्यान

EPFO से शादी के लिए पैसा निकालना पूरे PF बैलेंस की निकासी नहीं, बल्कि आंशिक निकासी है. यानी खाते में बची रकम पर ब्याज मिलता रहता है और रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा होता रहता है.

इसलिए शादी के खर्च के लिए PF निकालने से पहले यह देखना जरूरी है कि कितनी रकम की वास्तव में जरूरत है. बार-बार निकासी करने से रिटायरमेंट के समय मिलने वाला कॉर्पस कम हो सकता है. पात्र सदस्य EPFO की ऑनलाइन सेवाओं और UMANG ऐप के जरिए उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकता है.

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