पुराने PF अकाउंट में फंसा है पैसा? बिना क्लेम खाते में आएंगे 1,000 रुपये
EPFO ने PF खाताधारकों के लिए दो नई सुविधाएं शुरू की हैं. अब पात्र निष्क्रिय PF खातों में जमा 1,000 रुपये तक की रकम बिना क्लेम किए वापस मिलेगी. इसके अलावा कर्मचारी WhatsApp पर PF बैलेंस, पिछले पांच ट्रांजैक्शन और पासबुक की जानकारी भी हासिल कर सकेंगे. जानिए नई सुविधा की पात्रता और जरूरी शर्तें.

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में नौकरीपेशा लोगों की बचत का पैसा जमा होता है. लेकिन कई बार नौकरी बदलने, पुराने रिकॉर्ड या जानकारी के अभाव में पिछली कंपनियों के PF अकाउंट में छोटी रकम पड़ी रह जाती है. अब ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नई सुविधा शुरू की है. इसके तहत पात्र पुराने और निष्क्रिय PF अकाउंट में जमा 1,000 रुपये तक की रकम बिना अलग से क्लेम किए वापस की जा सकेगी. इसके लिए आधार और बैंक खाते का सत्यापन जरूरी होगा.
1,000 रुपये तक का PF पैसा अपने आप मिलेगा
EPFO ने पुराने और निष्क्रिय PF अकाउंट में फंसी छोटी रकम निकालने की प्रक्रिया आसान कर दी है. नई व्यवस्था के तहत जिन निष्क्रिय PF खातों में 1,000 रुपये या इससे कम बैलेंस है, उनका सेटलमेंट EPFO खुद करेगा.
इसके लिए कर्मचारियों को अलग से क्लेम फाइल करने की जरूरत नहीं होगी. EPFO जरूरी पहचान और बैंक खाते का सत्यापन करने के बाद पात्र खाताधारकों की रकम उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगा. श्रम मंत्रालय के मुताबिक, इस सुविधा से करीब 1 लाख PF खातों को फायदा मिलने की उम्मीद है. इन खातों में लगभग 5 करोड़ रुपये जमा हैं.
WhatsApp पर भी चेक कर सकेंगे PF बैलेंस
EPFO ने PF खाताधारकों के लिए WhatsApp के जरिए भी जरूरी जानकारी हासिल करने की सुविधा शुरू की है. अब कर्मचारी EPFO की सत्यापित WhatsApp सेवा के माध्यम से अपने खाते से जुड़ी जानकारी देख सकेंगे.
इसमें तीन प्रमुख सुविधाएं मिलेंगी
- PF खाते में जमा कुल बैलेंस चेक कर सकेंगे.
- खाते में हुए पिछले पांच ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलेगी.
- EPF पासबुक की जानकारी हासिल कर सकेंगे.
इसके अलावा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) से जुड़ी प्रक्रियाओं में भी सदस्यों को मार्गदर्शन दिया जाएगा. हालांकि, WhatsApp पर अभी PF निकालने, ट्रांसफर करने या क्लेम जमा करने जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. इसके लिए EPFO के मौजूदा माध्यमों का इस्तेमाल करना होगा.
कब निष्क्रिय माना जाता है PF अकाउंट?
किसी कर्मचारी का पुराना PF अकाउंट होना और उसका निष्क्रिय होना दोनों अलग-अलग बातें हैं. सिर्फ नौकरी बदलने और पुराने खाते में योगदान बंद होने से वह तुरंत निष्क्रिय नहीं माना जाता.
EPF स्कीम 1952 के नियमों के मुताबिक, किसी सदस्य के 55 साल की उम्र पूरी करने या रिटायर होने के बाद, जो भी बाद में हो, लगातार तीन साल तक खाते में योगदान नहीं आने पर उसे निष्क्रिय माना जा सकता है. इसलिए अगर आपका पुराना PF अकाउंट है, तो पहले उसकी स्थिति समझना जरूरी है.
1,000 रुपये से ज्यादा जमा हैं तो क्या होगा?
EPFO की ऑटोमैटिक सेटलमेंट सुविधा फिलहाल केवल 1,000 रुपये तक बैलेंस वाले पात्र निष्क्रिय खातों के लिए है. अगर आपके पुराने PF अकाउंट में 1,000 रुपये से ज्यादा रकम जमा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पैसा फंस जाएगा.
ऐसे खातों के लिए सामान्य PF ट्रांसफर और निकासी की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी. कर्मचारी अपने पुराने PF बैलेंस को मौजूदा UAN से लिंक करके ट्रांसफर या नियमानुसार निकाल सकते हैं.
EPFO के पास 8 करोड़ से ज्यादा सदस्यों का करीब 32 लाख करोड़ रुपये का रिटायरमेंट फंड है. नई सुविधाओं का मकसद कर्मचारियों को अपनी बचत तक आसान पहुंच देना और पुराने खातों में फंसी रकम वापस दिलाने की प्रक्रिया को सरल बनाना है.
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