ड्राइविंग लाइसेंस और आधार को मोबाइल नंबर से जोड़ना होगा अब अनिवार्य, सरकार ने जारी किए नए नियम
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सभी ड्राइविंग लाइसेंस धारकों और वाहन मालिकों के लिए अपने मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. यह नया नियम परिवहन सेवाओं को और पारदर्शी बनाने, सूचनाओं को सटीक रखने और चालान जैसी समस्याओं को कम करने के लिए लागू किया गया है. अब आपको parivahan.gov.in पर जाकर अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करना होगा, ताकि आप बिना किसी रुकावट के परिवहन सेवाओं का लाभ उठा सकें.इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मंत्रालय ने ऑनलाइन सुविधा शुरू की है. आपको बस वाहन पोर्टल (vahan.parivahan.gov.in) या सारथी पोर्टल (sarathi.parivahan.gov.in) पर जाना होगा, जहां “Update Mobile Number via Aadhaar” विकल्प चुनकर वाहन पंजीकरण नंबर, चेसिस नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी से सत्यापन पूरा करना होगा. यह पूरी प्रक्रिया बिना आरटीओ जाए घर बैठे की जा सकती है.मंत्रालय का कहना है कि यह कदम डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देगा और डुप्लिकेट लाइसेंस या धोखाधड़ी को रोकेगा. साथ ही, चालान और टोल भुगतान की जानकारी सीधे आपके मोबाइल पर पहुंचेगी. राज्य परिवहन विभाग भी इस अभियान में सक्रिय हैं और लोगों को एसएमएस के जरिए अपडेट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. समय रहते यह कदम उठाएं, ताकि भविष्य में किसी परेशानी से बचा जा सके.