UPI ट्रांजैक्शन्स में जल्द होगा बड़ा बदलाव, NPCI ने किया ऐलान, 15 सितंबर से बढ़ेगी ट्रांजैक्शन लिमिट!

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई (UPI) के जरिए बड़े पेमेंट को और आसान बनाने के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने का फैसला किया है. यह नया नियम 15 सितंबर 2025 से लागू होगा. अब आप इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, क्रेडिट कार्ड बिल जैसे कई खास कैटेगरी में 5 लाख रुपये तक का पेमेंट एक बार में कर सकेंगे. इसके अलावा 12 अन्य कैटेगरी के लिए 24 घंटे में 10 लाख रुपये तक की लिमिट होगी.

NPCI ने टैक्स पेमेंट से जुड़े पेमेंट के लिए प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट को 5 लाख रुपये तक बढ़ा दिया है. यानी अब आप टैक्स पेमेंट आसानी से और बड़े अमाउंट में कर सकेंगे. इसके साथ ही सरकारी ई-मार्केटप्लेस, ट्रैवल और बिजनेस/मर्चेंट से जुड़े पेमेंट की लिमिट भी 5 लाख रुपये होगी.

15 सितंबर से इंश्योरेंस प्रीमियम, शेयर मार्केट और क्रेडिट कार्ड बिल जैसे पेमेंट के लिए 24 घंटे में 10 लाख रुपये तक की ट्रांजैक्शन लिमिट होगी. इससे बड़े पेमेंट करना और भी आसान और तेज हो जाएगा. हालांकि P2P ट्रांजैक्शन की लिमिट वही रहेगी. NPCI ने साफ किया है कि पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांजैक्शन की लिमिट में कोई बदलाव नहीं होगा. यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करने की लिमिट 1 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन ही रहेगी.